महोबा में बोले डीएम, तीन शस्त्र लाइसेंस होने पर एक जमा करना होगा
जागरण संवाददाता महोबा जिले के ऐसे लोग जो तीन शस्त्र लाइसेंस धारक हैं अब उन्हें एक शस्त्र
जागरण संवाददाता, महोबा : जिले के ऐसे लोग जो तीन शस्त्र लाइसेंस धारक हैं, अब उन्हें एक शस्त्र को जमा करना होगा।
डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आर्म्स (एमेंडमेंट) एक्ट 2019 में कुछ संशोधन किया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति किसी भी समय दो शस्त्रों से अधिक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न ही लेकर चलेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके पास तीन शस्त्र है। वह एक शस्त्र को निकटतम थाने, आर्म्स डीलर के पास या संघ के सशस्त्र बल के सदस्य यूनिट शस्त्रागार में 13 दिसंबर से पूर्व जमा कर दें। अन्यथा की स्थिति में आर्म्स एक्ट 2019 के प्रारंभ होने के दिनांक से वर्ष की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर शस्त्र लाइसेंस समाप्त हो जाएगा। विद्यालय की भूमि का सीमांकन करा हटवाया जाए अवैध कब्जा
जिले के ग्राम पिपरामाफ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जनक सिंह परिहार ने डीएम सत्येंद्र कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि 24 परिषदीय विद्यालयों के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज हैं। इन पर भू-माफिया एवं अधिकारियों की साठगांठ के चलते कब्जा कराया जा रहा है।
पूर्व में भी इसकी शिकायतें की गई, जिस पर जिम्मेदारों द्वारा गोलमोल जांचकर शिकायतों को निस्तारित किया गया। इससे अवैध कब्जा धारकों के हौसले बढ़े हुए हैं। मांग की गई कि जूनियर हाईस्कूल पिपरामाफ की भूमि का पुन: सीमाकंन कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जो भी अवैध कब्जा कराने के पीछे जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाए।