किशोरी के अपहरण में आरोपित पर दोष सिद्ध
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव से करीब पांच वर्ष पूर्व एक किशो
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव से करीब पांच वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण करने के मामले में अदालत ने आरोपित पर दोष सिद्ध किया है। साथ ही सजा के ¨बदुओं पर सुनवाई के लिए छह सितंबर की तिथि नियत की है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया कि 14 नवंबर 2013 की रात को सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को गांव के ही अमित व प्रेमनारायन जबरन घर से अपहरण कर ले गए। जबकि घटना के दौरान किशोरी के माता पिता इलाज को कानपुर गए थे। दूसरे दिन उनके लौटने पर किशोरी के भाई व दादी ने घटना की जानकारी दी। तब 16 नवंबर को पीड़िता के पिता ने थाने में अमित व प्रेमनारायन के खिलाफ उसकी बेटी को जबरन भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में थाना पुलिस ने अमित के खिलाफ न्यायालय में चार्जसीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ब्रम्हतेज चतुर्वेदी ने अमित पर दोष सिद्ध किया है। साथ ही सजा के ¨बदुओं पर सुनवाई के लिए छह सितंबर की तिथि नियत की है।