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महोबा अर्बन कोआपरेटिव बैंक पर 50 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता महोबा बैंकिंग नियमों के उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर आरबीआइ (रिजर्व बैंक

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Mar 2019 12:02 AM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2019 12:02 AM (IST)
महोबा अर्बन कोआपरेटिव बैंक पर 50 हजार जुर्माना
महोबा अर्बन कोआपरेटिव बैंक पर 50 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, महोबा: बैंकिंग नियमों के उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर आरबीआइ (रिजर्व बैंक आफ इंडिया) ने महोबा अर्बन कोआपरेटिव बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने कुल जमा पूंजी का 20 फीसद से अधिक अन्य बैंक शाखाओं में रखा जो आरबीआइ के मानकों के अनुसार गलत है। रिजर्व बैंक अधिकारी को-आपरेटिव बैंक के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए।

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रिजर्व बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि सहकारी समितियों के अनुसार लागू बैंकिग नियमों का उल्लंघन करने पर महोबा अर्बन को-आपरेटिव बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महोबा को-आपरेटिव बैंक के मुख्य प्रबंधक ज्योति कुमार पुरवार के अनुसार बैंकिग मानकों के तहत बैंक की कुल जमा पूंजी का केवल 20 फीसद ही विभिन्न बैंक शाखाओं में अलग अलग रखा जा सकता है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि एक शाखा में कुल जमा का पांच फीसद से अधिक न हो। इसके विपरीत नोट बंदी के बाद 2017 में बैंक शाखा का लगभग 53 फीसद धन अन्य शाखाओं में जमा हो गया था। 2018 में हुए निरीक्षण के समय यह मानक को ठीक कर 24.5 फीसद तक कर लिया गया। इसके बाद अब यह मात्र 19 फीसद रह गया। आरबीआई अधिकारियों को स्पष्टीकरण भी दिया गया पर वे मानने को तैयार नहीं हुए और बुधवार को जुर्माना का आदेश भेज दिया। पुरवार की मानें तो मानक बरकरार रखने के लिए लोगों में ऋण वितरण किया जाता है पर हमें एनपीए का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए नोट बंदी के बाद ऐसे हालात बन गए।


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