राष्ट्रद्रोह के दो आरोपितों की जमानत खारिज
जनपद न्यायाधीश अमरनाथ ¨सह ने मंगलवार को राष्ट्रद्रोह के दो आरोपितों की जमानत खारिज हो गई
महराजगंज : जनपद न्यायाधीश अमरनाथ ¨सह ने मंगलवार को राष्ट्रद्रोह के दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिजर कर दी। दोनों आरोपितों पर एक मदरसे में 15 अगस्त को राष्ट्रगान के विरोध का आरोप है। कोल्हुई थाना अंतर्गत ग्राम बड़गों स्थित मदरसे में बीते 15 अगस्त को आयोजित ध्वजारोहण समारोह में शिक्षक फजलुर्रहमान निवासी ग्राम मेधौली, निचलौल व जुनेद अंसारी निवासी बड़गों ने राष्ट्रगान का विरोध किया था और बच्चों को भी राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था। इसका वीडियो वायरल होने पर ग्राम सभा पिपरा परसौनी निवासी उमेश यादव ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ कोल्हुई थाने में 124 ए, 153 बी, 120 बी भादवि, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम व सात क्रिमिनल ला के तहत केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद हरकत में आई कोल्हुई पुलिस ने फजलुर्रहमान व जुनेद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपितों ने पहले सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दी थी पर सीजेएम के जमानत याचिका खारिज करने पर दोनों आरोपितों ने जिला जज कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मिथिलेश पांडेय ने जोरदार बहस कर जमानत का विरोध किया। वर्तमान समय में राष्ट्रद्रोह के दोनों आरोपित जेल में हैं।