खेतों में पराली जलाने पर दो के विरुद्ध जुर्माना
खेतों में पराली जलाए जाने के मामले को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है।
महराजगंज: खेतों में पराली जलाए जाने के मामले को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। रविवार को तहसीलदार ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध खेतों में पराली जाने पर नोटिस देते हुए 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के नटवा में बलिराम तथा कुईया कंचनपुर में नथई द्वारा खेतों में पराली जलाई जा रही थी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार जसीम खान ने दोनों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि खेतों में पराली जलाने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कृषक फसलों की कटाई कंपाइन हार्वेस्टिग मशीन से कराते हैं, तो कंपाइन हार्वेस्टिग, मशीन स्ट्रा रीपर विथ वाइंडर युक्त हो अथवा कंपाइन हार्वेस्टिग मशीनों के साथ-साथ स्ट्रा रीपर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। बिना रीपर मशीन के प्रयोग करने वाले कंपाइन मशीन मालिकों और फसल अवशेष जलाने वाले कृषकों के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई एवं सिविल दायित्व निर्धारित कराया जाएगा।