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सूचना देने में लापरवाही, बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना

सूचना उपलब्ध न कराने एवं राज्य सूचना आयोग में उपस्थित नहीं होने के कारण राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी व खंड विकास अधिकारी मिठौरा पर 25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए रजिस्ट्रार उप्र राज्य सूचना आयोग को वसूली का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Oct 2019 11:33 PM (IST)Updated: Sun, 13 Oct 2019 11:33 PM (IST)
सूचना देने में लापरवाही, बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना
सूचना देने में लापरवाही, बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना

महराजगंज: सूचना उपलब्ध न कराने एवं राज्य सूचना आयोग में उपस्थित नहीं होने के कारण राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी व खंड विकास अधिकारी मिठौरा पर 25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए रजिस्ट्रार उप्र राज्य सूचना आयोग को वसूली का आदेश दिया है।

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ग्राम पंचायत मिठौरा निवासी शैलेश साहनी ने 12 अक्टूबर वर्ष 2017 में खंड विकास अधिकारी व जन सूचना अधिकारी से जन सूचना मांगी थी, लेकिन समय व्यतीत होने के बाद भी सूचना नहीं मिली। इसके क्रम में 12 फरवरी 2018 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ में की गई। अपील के उपरांत 29 अगस्त 2018 को बीडीओ मिठौरा पर 25 हजार अर्थदंड लगाते हुए अवसर दिया गया कि कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना उपलब्ध कराएं व विलंब होने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया, लेकिन न तो बीडीओ और न ही कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ। बीडीओ मिठौरा को तीन बार सूचना आयोग से नोटिस भी पंजीकृत डाक से भेजा गया। बीडीओ द्वारा संज्ञान में नहीं लेने के कारण राज्य सूचना आयुक्त चंद्रकांत पांडेय ने रजिस्ट्रार को निर्देशित कर 25 हजार अर्थदंड बीडीओ मिठौरा से वसूली करने को कहा है।


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