गरीब कैदियों को मिलेंगे निश्शुल्क अधिवक्ता
उच न्यायालय व जनपद न्यायाधीश के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम किशोर ने शनिवार को जिला कारगार का निरीक्षण किया। कैदियों की समस्याएं पूछीं। कहा कि गरीब कैदियों को केस की पैरवी के लिए निश्शुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था कराई जाएगी।
महराजगंज : उच्च न्यायालय व जनपद न्यायाधीश के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम किशोर ने शनिवार को जिला कारगार का निरीक्षण किया। कैदियों की समस्याएं पूछीं। कहा कि गरीब कैदियों को केस की पैरवी के लिए निश्शुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था कराई जाएगी। जिस कैदी को प्राइवेट अधिवक्ता की जरूरत है वे लिखित आवेदन करें। सप्ताह भीतर अधिवक्ता उपलब्ध करा दिया जाएगा। सचिव ने कहा कि त्वरित न्याय की कल्पना साकार करने के लिए सभी कैदी पेशी पर जाने के दौरान केस के बारे में अपने अधिवक्ता से अद्यतन जानकारी लें। तारीख पर तारीख लेकर केस को लंबा न खींचें और त्वरित न्याय के प्रति गंभीर बने। उन्होंने महिला कैदियों से समस्याएं पूछीं और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि सप्ताह भीतर महिला कैदियों की सभी समस्याओं का निस्तारण कराएं। इसमें लापरवाही अक्षम्य होगी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक एके सिंह, जेलर अरविद कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर पीके सिंह व नयन कमल उपस्थित रहे।