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दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

महराजगंज: अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय ने छह वर्ष पूर्व ठूठीबारी थाना क्षेत्र के ग्राम करच

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 11:13 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 11:13 PM (IST)
दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास
दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

महराजगंज:

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अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय ने छह वर्ष पूर्व ठूठीबारी थाना क्षेत्र के ग्राम करचहवा में हुई संजू नामक महिला को जलाने के मामले में पति सूर्यभान को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पत्रावाली से मिली जानकारी के मुताबिक बकुलडीहा निवासी शोभाराम ने 14 मई 2012 को ठूठीबारी थाने में दिए अपने प्रार्थना पत्र में लिखा था कि उन्होंने अपनी पुत्री संजू का विवाह सूर्यभान साहनी निवासी करचहवा के साथ किया था। समयानुसार उनसे दो बच्चे भी हुए। दहेज की मांग को लेकर सूर्यभान ने उनकी पुत्री को घर से भगा दिया था। लगभग एक वर्ष बाद संजू छह अप्रैल 2012 को विदा होकर अपने ससुराल गई। 12 मई 2012 को सूर्यभान ने मिट्टी का तेल छिड़ककर संजू को जला दिया। जिसकी मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दहेज हत्या का मामला पंजीकृत किया है। विवेचक द्वारा मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने 18 गवाहों की गवाही कराते हुए सजा की मांग की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विपिन कुमार द्वितीय ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


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