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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 29, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गंगा फ्लड कंट्रोल कमेटी ने किया बी गैप बांध का निरीक्षण

By JagranEdited By:
Published: Mon, 29 Nov 2021 12:36 AM (IST)

नारायणी नदी नेपाल के नवल परासी जिले के सुस्ता गांव पालिका के होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश व बिहार सीमा ...और पढ़ें

गंगा फ्लड कंट्रोल कमेटी ने किया बी गैप बांध का निरीक्षण
गंगा फ्लड कंट्रोल कमेटी ने किया बी गैप बांध का निरीक्षण

महराजगंज: नेपाल से निकल कर भारत में बहने वाली नारायणी गंडक नदी का रविवार को गंगा फ्लड कंट्रोल कमेटी ने दौरा किया, जिसकी रिपोर्ट वह शासन को सौपेंगी। टीम के चीफ शेर सिंह के वहां पहुंचने पर आसपास के ग्रामीणों ने नारायणी संघर्ष समिति के अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ता की अगुवाई में उनका घेराव किया और बांध को ऊंचा करने व उसके मरम्मत की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। जिसके बाद अधिकारियों ने इसकी जानकारी सरकार को देने का आश्वासन दिया।

नारायणी नदी नेपाल के नवल परासी जिले के सुस्ता गांव पालिका के होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश व बिहार सीमा में प्रवेश करती है। इस नदी के बाढ़ से हर साल भारत के उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ जिलों में जनधन की क्षति होती है, जिसके बांधों के मरम्मत व निर्माण का कार्य भारत सरकार देखती है। इसी क्रम में रविवार को जीएफसीसी की टीम नारायणी गंडक नदी के बी गैप बांध के ठोकर संख्या छह का निरीक्षण किया। साथ ही अन्य बांध व ठोकरों की जानकारी ली। जिसके मरम्मत कार्यों, ठोकर व बांध की स्थिति, नए निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव सहित ठोकर व बांध से संबंधित सभी बिदुओं पर जांच किया।

इस दौरान गोरखपुर मंडल के सिचाई चीफ महेंद्र निगम, नेपाल सिचाई विभाग के सहायक निदेशक कृष्ण गोपाल, नेपाल के लाइजन अधिकारी अमृत खड़का, मुख्य अभियंता गंडक आलोक जैन, अधीक्षण अभियंता केके राय, अधिशासी अभियंता राजीव कपिल, सहायक अभियंता अनिल कुमार सिंह, राज नारायण तिवारी, अवर अभियंता रविद्र यादव, बसंत यादव रहे।

गाड़ी पकडे़ जाने के बाद बनवाया प्रपत्र, मुकदमा

महराजगंज : खनन विभाग द्वारा बालू लदा ओवरलोड व बिना परमिट के पकड़े गए ट्रक को कूटरचित दस्तावेजों के सहारे छुड़ाने का प्रयास ट्रक मालिक को महंगा पड़ गया। गाड़ी पकड़े जाने के दो घंटे बाद का बना प्रपत्र प्रस्तुत करने पर खनन अधिकारी ने आरोपित वाहन स्वामी के खिलाफ डीएम की संस्तुति पर घुघली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

जिला खनन अधिकारी रावेंद्र कुमार ने बताया कि 10 नवंबर को घुघली मार्ग से एक बालू लदा ओवरलोड ट्रक पकड़ा गया था। आरोपित ट्रक पर 600 घनफीट के बजाए 1044 घनफीट बालू लदा हुआ था। साथ ही ट्रक बिहार से आ रही थी, और उनके पास अंतरराज्यीय परिवहन परमिट(आइएसटीपी) भी नहीं थी। गाड़ी को पकड़कर घुघली थाने को सुपूर्द कर दिया गया था। बाद में आरोपित गाड़ी मालिक ने अंतरराज्यीय परिवहन परमिट (आइएसटीपी) के होने का दावा करते व ओवरलोड में जुर्माना करके गाड़ी को अवमुक्त कराने के लिए जिला खनन कार्यालय को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसमें एक अंतरराज्यीय परिवहन परमिट भी लगाया गया था, लेकिन वह पेपर गाड़ी पकड़े जाने के दो घंटे बाद जारी किया गया था। मामले की जानकारी होने के बाद डीएम के निर्देश पर आरोपित वाहन स्वामी व महराजगंज नगर पालिका के नेहरू नगर निवासी राजेश गुप्ता के खिलाफ घुघली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। घुघली थानेदार सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।