किसान अब अपनी मर्जी से करा सकेंगे फसल का बीमा
31 जुलाई तक अपने बैंक को लिखित रूप से सूचना दे सकते हैं किसान
महराजगंज: किसान अब अपनी मर्जी से फसल का बीमा करा सकेंगे। किसानों को बाध्यता नहीं रहेगी। जिला कृषि अधिकारी हिमांचल सोनकर ने बताया कि फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से केसीसी धारक किसान को बैंक में लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना होगा। बैंक में प्रार्थना-पत्र नहीं देने पर बैंक द्वारा खरीफ फसल के बीमा की प्रीमियम धनराशि काट ली जाएगी । उन्होंने कहा है कि जो किसान इस फसली वर्ष में अपना बीमा नहीं कराना चाहते वह अपने बैंक को 31 जुलाई तक लिखित रूप से इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा खरीफ 2020-21 के लिए सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसान 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों में विपरीत मौसम के कारण क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा येाजनान्तर्गत फसलों का बीमा करा सकते है।