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बिना अनुमति आरोपित छोड़ने पर लिपिक निलंबित

शांति भंग के मामले में कोठीभार थाने से भेजे गए एक आरोपित को बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जमानत दे दिए जाने के मामले में डीएम ने उप जिलामजिस्ट्रेट निचलौल के न्यायालय में कार्यरत फौजदारी लिपिक को सोमवार को निलंबित कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 10:36 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 10:36 PM (IST)
बिना अनुमति आरोपित छोड़ने पर लिपिक निलंबित
बिना अनुमति आरोपित छोड़ने पर लिपिक निलंबित

महराजगंज : शांति भंग के मामले में कोठीभार थाने से भेजे गए एक आरोपित को बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जमानत दे दिए जाने के मामले में डीएम ने उप जिलामजिस्ट्रेट निचलौल के न्यायालय में कार्यरत फौजदारी लिपिक को सोमवार को निलंबित कर दिया है। कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर कला निवासी जमींदार को पुलिस ने शांति भंग के मामले में पाबंद करते हुए रविवार को उप जिलामजिस्ट्रेट निचलौल के न्यायालय में पेश किया था। आरोपित के खिलाफ भेजे गए रिपोर्ट में छठ पर्व में शांति भंग किए जाने की प्रबल संभावना बताई गई थी, लेकिन ऐसे गंभीर मामले में उपजिलामजिस्ट्रेट न्यायालय में कार्यरत राजस्व- फौजदारी लिपिक अयोध्या प्रसाद ने आरोपित को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया ,बल्कि अपने स्तर से ही दाखिल जमानत कागजात पर छोड़ दिया। डीएम अमरनाथ उपाध्?याय ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए लिपिक अयोध्या प्रसाद को सोमवार को निलंबित कर दिया है।

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