डीएम का आदेश बेअसर, साप्ताहिक बंदी में खुली रहीं दुकानें
जिले के नगर पालिका परिषद महराजगंज समेत सिसवा निचलौल आनंदनगर सोनौली व नौतनवा में डीएम ने उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठापन अधिनियम 1962 की धारा-8 तथा नियमावली 1963 के नियम-6 के तहत रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है।
महराजगंज: जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने शहर में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की है, पर यहां के दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं है। आदेश को दर किनार कर रविवार को शहर की सैकड़ों दुकानें खुली रहीं।
शहर में साप्ताहिक बंदी के दिन गोरखपुर रोड, कालेज रोड, कोतवाली रोड, स्टेट बैंक, फरेंदा रोड, जिला पंचायत मार्केट, बस स्टेशन रोड पर स्थित दुकानें खुली रहीं। हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ यह बता रही थी कि दुकानदारों साप्ताहिक बंदी स्वीकार नहीं है। जिले के नगर पालिका परिषद महराजगंज समेत सिसवा, निचलौल, आनंदनगर, सोनौली व नौतनवा में डीएम ने उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठापन अधिनियम 1962 की धारा-8 तथा नियमावली 1963 के नियम-6 के तहत रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। हालत यह थी कि शाम होते ही इक्का-दुक्का जो दुकानें दिन में बंद रहीं वो भी खुल गई। कुछ दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों के दबाव पर दुकान खोलनी पड़ती है। ग्राहक नाराज न हों इसका भी ध्यान रखा जाता है और ग्राहक हित में दुकान खोली जाती है। वैसे सभी बाजारों में बड़े कारोबारियों की दुकानें बंद मिलीं। सराफा बाजार पूरी तरह बंद रहा। साप्ताहिक बंदी दिवस का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। डीएम के आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। श्रम विभाग को साप्ताहिक बंदी दिवस पर नियमित चेकिग के निर्देश दिए गए है। तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदार भी इस पर नजर रखेंगे।
डा. पंकज कुमार वर्मा, एडीएम, महराजगंज साप्ताहिक बंदी का दिन - नगर निकाय
शुक्रवार - घुघली व परतावल
रविवार - महराजगंज, सिसवा, निचलौल, आनंदनगर, सोनौली व नौतनवा