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अवैध वीजा व पासपोर्ट के साथ युगांडा का नागरिक गिरफ्तार

भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली के रास्ते अवैध पासपोर्ट व वीजा पर भारत से नेपाल जा रहे एक संदिग्ध युगांडाई नागरिक को आव्रजन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई हेतु सोनौली पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:57 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 11:57 PM (IST)
अवैध वीजा व पासपोर्ट के साथ युगांडा का नागरिक गिरफ्तार
अवैध वीजा व पासपोर्ट के साथ युगांडा का नागरिक गिरफ्तार

महराजगंज:भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली के रास्ते अवैध पासपोर्ट व वीजा पर भारत से नेपाल जा रहे एक संदिग्ध युगांडाई नागरिक को आव्रजन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई हेतु सोनौली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। सोनौली चौकी के आव्रजन अधिकारी केएन प्रसाद ने बताया कि 21 वर्षीय सेबानेंया बेन पुत्र कसूंबा नैथन निवासी मकेरेरे वन्देज्ञ युगांडा गणराज्य का नागरिक है। वह दिल्ली से नेपाल के रास्ते युगांडा जाने की फिराक में था। जिसे गुरुवार को सोनौली चौकी पर जांच के दौरान अवैध पासपोर्ट व वीजा एवं अन्य कागजात के साथ दबोच लिया गया। खुफिया विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में उसने बताया कि वह वर्ष 2015 में भारत आया। यहां मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली आदि जैसे बड़े शहरों में प्ले बॉय का काम करता था। वह पोर्न स्टार एजेंसियों के संपर्क में भी था, लेकिन वहां से बुलावा न आने पर वह भारत में रहने वाले विदेशों के धनाढ्य छात्रों एवं भारतीय नागरिकों के यहां काम करके अपना जीविकोपार्जन करने लगा। उसने यह भी बताया कि फरवरी 2016 में मुंबई में ही उसका पासपोर्ट गायब हो गया था। इसके बाद वह युगांडा से अपने नाम पते पर ही फर्जी पासपोर्ट व वीजा अपने परिचित से भारत मंगवाया। जिसके आधार पर वह सोनौली के रास्ते नेपाल से युगांडा के लिए रवाना होता। गुरुवार को उसे सोनौली सीमा पर कागजातों की जांच-पड़ताल के दौरान हिरासत में ले लिया गया। विदेशी नागरिक के कब्जे से ¨प्रटर, लैपटॉप, दो एटीएम कार्ड व मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बरामद सामान की जांच-पड़ताल की गई तो पता चला कि वह सामान भी उसके नहीं है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सोनौली आंनद कुमार गुप्ता ने बताया कि युगांडा के नागरिक को आव्रजन अधिकारियों ने पकड़ा है। उसके खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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