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पीएम, सीएम पर कमेंट करने वालों की जमानत याचिका खारिज

जनपद न्यायाधीश अमरनाथ ¨सह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपित विनय यादव व सेराज आलम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jun 2018 12:15 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2018 12:15 AM (IST)
पीएम, सीएम पर कमेंट करने वालों की जमानत याचिका खारिज
पीएम, सीएम पर कमेंट करने वालों की जमानत याचिका खारिज

महराजगंज : जनपद न्यायाधीश अमरनाथ ¨सह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपित विनय यादव व सेराज आलम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार ¨हदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मुकेश राज ने निचलौल थाने में तीन जून को तहरीर दी थी कि विजय यादव व सेराज आलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट करने व भगवा ध्वज पर अपशब्द लिखने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इससे हमारे जैसे लाखों लोगों की भावना आहत हुई है। इस तहरीर पर निचलौल थाने में दोनों आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया और दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद दोनों आरोपितों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

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