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UP Cabinet Decision: किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए योगी सरकार देगी अतिरिक्त सहायता, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

यूपी के किसान ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ पाने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए पहले आओ पहले पाओ के तहत योजना का लाभ पा सकेंगे। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को किसान तेजी से अपनाएं इसीलिए ये कदम उठाया गया है।

By Vikas MishraEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2022 07:53 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2022 07:06 AM (IST)
UP Cabinet Decision: किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए योगी सरकार देगी अतिरिक्त सहायता, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
किसानों को माइक्रो इरीगेशन की ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए अतिरिक्त सहायता अगले पांच वर्षों तक मिलती रहेगी।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। किसानों को माइक्रो इरीगेशन की ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए अतिरिक्त सहायता अगले पांच वर्षों तक मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट ने पर ड्राप मोर क्राप कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए 2022-23 से 2026-27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने पर मुहर लगा दिया है। 

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राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को किसान तेजी से अपनाएं इसीलिए ये कदम उठाया गया है। ड्रिप सिंचाई, मिनी व माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु व सीमांत किसानों को पहले की तरह 90 प्रतिशत व अन्य किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, ताकि किसानों को सिंचाई कार्य में अधिक लागत न लगानी पड़े। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार में ये योजना 2017 से संचालित है और किसानों को लाभ दिया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित अनुदान में अनिवार्य राज्यांश के साथ ही लघु सीमांत व अन्य किसानों को 35-35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान के रूप में शामिल होगा। कम लागत व लार्ज वाल्यूम स्प्रिंकलर में तय लागत के सापेक्ष लघु व सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत व अन्य किसानों को 65 प्रतिशत अनुदान प्रस्तावित है। निदेशक उद्यान आरके सिंह ने बताया कि पोर्टेबल व लार्ज वाल्यूम स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान में लघु व सीमांत और अन्य किसानों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान के रूप में सम्मिलित रहेगा।

किसान ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ पाने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए पहले आओ पहले पाओ के तहत योजना का लाभ पा सकेंगे। अनुदान की धनराशि संतोषजनक कार्य के सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में व बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी किसान के आधार से जुड़े खाते में भेजी जाएगी।


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