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जीएसटी से मुक्त हो गर्भवती महिलाओं को दिया जाने वाला पोषाहार: सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि समेकित बाल विकास परियोजना (आइसीडीएस) कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं व बच्चों को मुफ्त पोषाहार वितरित किया जाता है।

By Amal ChowdhuryEdited By: Published: Thu, 28 Sep 2017 12:31 PM (IST)Updated: Thu, 28 Sep 2017 12:31 PM (IST)
जीएसटी से मुक्त हो गर्भवती महिलाओं को दिया जाने वाला पोषाहार: सीएम योगी
जीएसटी से मुक्त हो गर्भवती महिलाओं को दिया जाने वाला पोषाहार: सीएम योगी

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर गर्भवती महिलाओं व बच्चों में बंटने वाले पोषाहार को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा यदि यह करमुक्त नहीं हो सकता है तो इसे जीएसटी की न्यूनतम पांच प्रतिशत दर की श्रेणी में रखा जाए। अभी इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है।

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मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि समेकित बाल विकास परियोजना (आइसीडीएस) कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं व बच्चों को मुफ्त पोषाहार वितरित किया जाता है। जीएसटी लागू होने से पहले इसके उत्पाद में पांच प्रतिशत वैट ही लगता था।

उन्होंने कहा कि अनुपूरक आहार में 90 प्रतिशत कच्चे माल के रूप में गेहूं, चावल, मक्का, चना, रागी व सोया के आटे का इस्तेमाल होता है, जबकि 10 प्रतिशत कच्चा माल वनस्पति तेल, शुगर, विटामिंस एवं मिनरल्स हैं। यह सभी चीजें पांच प्रतिशत कर के दायरे में आती हैं।

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मुख्य सचिव राजीव कुमार ने भी बुधवार को जीएसटी काउंसिल के सचिव डॉ. हंसमुख अढ़िया को पत्र लिखकर अनुपूरक पोषाहार को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पोषाहार कर मुक्त न किया जा सके तो इसे पांच प्रतिशत कर के दायरे में रखा जाए।

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