LDA की एनओसी बगैर शहर में नहीं चलेंगे बार-लाउंज, नहीं मानी शर्त तो होगा लाइसेंस निरस्त
आबकारी के आदेश से हड़कंप 60 दिनों में लेना होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट।
लखनऊ [ऋषि मिश्र]। छलकते जाम और उनको भरते साकी, इस सिलसिले पर लगाम लग रही है। राजधानी में अब कोई भी बार और लाउंज बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्णता प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) के नहीं संचालित किया जा सकेगा। आबकारी विभाग ने जितने भी बार को चालू वित्तीय वर्ष में लाइसेंस दिए हैं, उन सबके लिए एक शर्त है कि 60 दिन के भीतर अगर वे प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लाए तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
इस वजह से राजधानी के अनेक बार और लाउंज पर बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसका कारण ये है कि अधिकांश बार और लाउंज रिहायशी भूखंडों पर हैं, जिनको पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है।
पिछले साल जून में चारबाग के एसएसजे और विराट होटल में आग लगी थी। आग की शुरुआत एसएसजे होटल के बेसमेंट में बने बार से हुई थी। इस वजह से छह लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद में इस वित्तीय वर्ष से एलडीए का एनओसी जिला आबकारी अधिकारी विभाग ने जरूरी कर दिया है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी की ओर से सभी बार संचालकों को नोटिस दिया जा चुका है। इसके बाद प्राधिकरण के मानचित्र सेल में पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए ठेकेदार आ रहे हैं।
अधिकांश बार रिहायशी भूखंडों पर
राजधानी में सैकड़ों की संख्या में बार रिहायशी भवनों में चल रहे हैं, जो किसी भी हालत में पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये बात दीगर है कि जो कॉमर्शियल प्लॉट पर बने हैं, उनको प्राधिकरण प्रमाणपत्र देगा। मगर दो महीने में सभी अवैध निर्माण में बने बार के बंद होने का खतरा है।
क्या कहते हैं अफसर?
लविप्रा उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह का कहना है कि नगर नियोजन के लिए आबकारी विभाग का ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम इसका स्वागत करते हैं। जो भी बार संचालक हमसे कंप्लीशन लेने आएंगे, उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। ये जरूरी होगा कि वे हमारे नियमों का पालन करते हों।