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दरगाह मामले में वसीम रिजवी समेत नौ को मिली जमानत Lucknow News

वक्फ दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ के मामले में वसीम रिजवी समेत नौ लोगों को मिली जमानत।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Wed, 26 Jun 2019 05:43 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2019 05:43 PM (IST)
दरगाह मामले में वसीम रिजवी समेत नौ को मिली जमानत Lucknow News
दरगाह मामले में वसीम रिजवी समेत नौ को मिली जमानत Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। बलवा एवं जानलेवा हमला करने के आरोप में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैय्यद वसीम रिजवी सहित नौ आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द सामन्त ने एक-एक लाख रुपये की जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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यह है मामला 

10 नवंबर 2011 को वादी भोले नवाब ने सहादतगंज थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिनमें कहा गया है कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई वक्फ दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ की नई कमेटी के ओहदे के दौरान वक्फ दरगाह का चार्ज लेने पहुंची जिसमें वादी भी सदस्य नियुक्त किया गया था। इसी दौरान आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए गाली गलौज कर असलहे लहराए एवं फायर किया। जिससे लोगों को चोटें आईं।

वसीम रिजवी ने रखा अपना पक्ष 

मामले में अदालत के समक्ष सै. वसीम रिजवी, शानू उर्फ मो.अब्बास, इजहार आलम, सैय्यद वकार रजा, सै. हसन रजा, अहमद अब्बास, इंतजार हुसैन उर्फ ट्विंकल, असद अली खान एवं इब्ने हसन आबिदी द्वारा अलग- अलग जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे। इन सभी के विरुद्ध  बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि विवेचना के दौरान मुख्य आरोपियों को बचाया गया है। जबकि वसीम रिजवी की ओर से कहा गया कि वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा चोटिल फैजान एवं दानिश के बयानों में उसका नाम घटना स्थल पर मौजूद होना नहीं कहा गया है। अदालत ने सभी आरोपियों की सशर्त जमानत स्वीकार करते हुए कहा है कि वह आरोप विचारण की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे।

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