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मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में साध्वी प्राची फिर कोर्ट में तलब

दंगे के मामले में साध्वी प्राची के खिलाफ कोर्ट ने दोबारा जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले जारी हुए वारंट पर वह कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। 23 जनवरी को सुनवाई के दौरान भी साध्वी हाजिर नहीं हुईं तो कोर्ट ने जमानती वारंट दोबारा जारी कर दिया।

By Nawal MishraEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2016 08:41 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2016 08:44 PM (IST)
मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में साध्वी प्राची फिर कोर्ट में तलब

लखनऊ। दंगे के मामले में साध्वी प्राची के खिलाफ कोर्ट ने दोबारा जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले जारी हुए वारंट पर वह कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। 23 जनवरी को सुनवाई के दौरान भी साध्वी हाजिर नहीं हुईं तो कोर्ट ने जमानती वारंट दोबारा जारी कर दिया।

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मुजफ्फरनगर दंगों के मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि 31 अगस्त और सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में साध्वी प्राची के खिलाफ एसीजेएम द्वितीय सीताराम आर्य की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। शनिवार को सुनवाई थी, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट को दोबारा जारी कर दिया है। दंगों के मामले में आरोपी केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, भाजपा विधायक सुरेश राणा, उमेश मलिक समेत कई लोगों ने अपना वारंट कोर्ट में पेश होकर री-काल करा लिया था। साध्वी के वारंट पर 21 फरवरी को सुनवाई की जाएगी।


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