यूपी में माननीयों को सुरक्षा की नई व्यवस्था लागू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीयों को सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की नई व्यवस्था लागू कर दी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीयों को सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत पहले तीन माह तक जिलास्तर पर फिर उसके बाद तीन माह तक मण्डलस्तर और आगे शासनस्तर से सुरक्षा स्वीकृत होगी। महानुभावों कों सुरक्षा हेतु गनर शैडों एवं गार्द उपलब्ध कराये जाने हेतु नयी नीति बनाये जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा नयी नीति का निर्धारण किया गया है।
प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब नयी व्यवस्था के तहत सुरक्षा के लिए आवेदकों को प्रथम तीन माह की सुरक्षा व्यवस्था जिलास्तर पर प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर संबन्धित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा इस पर विचार कर पहली बार तीन माह तक के लिए सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।