Move to Jagran APP

विवेक हत्याकांड मामले में आरोपित संदीप जमानत पर रिहा

सिपाही संदीप कुमार की जमानत अर्जी सीजेएम अदालत से खारिज होने के बाद सत्र अदालत में की गई थी दाखिल।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 03 Jan 2019 12:48 PM (IST)Updated: Thu, 03 Jan 2019 12:48 PM (IST)
विवेक हत्याकांड मामले में आरोपित संदीप जमानत पर रिहा
विवेक हत्याकांड मामले में आरोपित संदीप जमानत पर रिहा

लखनऊ, जेएनएन। एप्पल एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में आरोपी सिपाही संदीप कुमार को विवेचक द्वारा हत्या के आरोप में क्लीनचिट देने के कारण सीजेएम आनन्द प्रकाश सिंह ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद उसकी रिहाई के लिए अदालत से रिहाई परवाना जेल भेज दिया गया है।विवेक तिवारी को गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी एवं संदीप कुमार को 29 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

loksabha election banner

सिपाही संदीप कुमार की जमानत अर्जी सीजेएम अदालत से खारिज किए जाने के उपरांत सत्र अदालत में दाखिल की गई थी। जहां पर विवेचक विकास कुमार पांडेय ने मजबूत साक्ष्य का हवाला देकर जमानत का विरोध करते हुए सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के लिए अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी।

जमानत अर्जी के लंबित रहने के दौरान विवेचक ने अदालत में अपनी रिपोर्ट देकर कहा कि प्रशांत चौधरी के विरुद्ध हत्या एवं संदीप कुमार के विरुद्ध साधारण मारपीट के आरोप में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विवेचक के अनुरोध पर सीजेएम आनन्द प्रकाश सिंह ने गत 21 दिसंबर को दोनों आरोपियों को जेल से तलब किया था। उसी समय आरोप-पत्र प्रस्तुत कर संज्ञान लिए जाने की मांग की गई थी। जिस पर मृतक की पत्नी कल्पना तिवारी की ओर से आपत्ति की गई थी।

अदालत ने गत 24 दिसंबर को आरोप-पत्र पर संज्ञान लेकर आरोपी प्रशान्त चौधरी का धारा 302 भा.द.सं. में एवं संदीप कुमार का धारा 323 भा.द.स. में वारंट परिवर्तित करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण संदीप कुमार की जमानत अर्जी एक जनवरी को वापस ले ली गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.