विवेक हत्याकांड मामले में आरोपित संदीप जमानत पर रिहा
सिपाही संदीप कुमार की जमानत अर्जी सीजेएम अदालत से खारिज होने के बाद सत्र अदालत में की गई थी दाखिल।
लखनऊ, जेएनएन। एप्पल एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में आरोपी सिपाही संदीप कुमार को विवेचक द्वारा हत्या के आरोप में क्लीनचिट देने के कारण सीजेएम आनन्द प्रकाश सिंह ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद उसकी रिहाई के लिए अदालत से रिहाई परवाना जेल भेज दिया गया है।विवेक तिवारी को गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी एवं संदीप कुमार को 29 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।
सिपाही संदीप कुमार की जमानत अर्जी सीजेएम अदालत से खारिज किए जाने के उपरांत सत्र अदालत में दाखिल की गई थी। जहां पर विवेचक विकास कुमार पांडेय ने मजबूत साक्ष्य का हवाला देकर जमानत का विरोध करते हुए सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के लिए अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी।
जमानत अर्जी के लंबित रहने के दौरान विवेचक ने अदालत में अपनी रिपोर्ट देकर कहा कि प्रशांत चौधरी के विरुद्ध हत्या एवं संदीप कुमार के विरुद्ध साधारण मारपीट के आरोप में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विवेचक के अनुरोध पर सीजेएम आनन्द प्रकाश सिंह ने गत 21 दिसंबर को दोनों आरोपियों को जेल से तलब किया था। उसी समय आरोप-पत्र प्रस्तुत कर संज्ञान लिए जाने की मांग की गई थी। जिस पर मृतक की पत्नी कल्पना तिवारी की ओर से आपत्ति की गई थी।
अदालत ने गत 24 दिसंबर को आरोप-पत्र पर संज्ञान लेकर आरोपी प्रशान्त चौधरी का धारा 302 भा.द.सं. में एवं संदीप कुमार का धारा 323 भा.द.स. में वारंट परिवर्तित करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण संदीप कुमार की जमानत अर्जी एक जनवरी को वापस ले ली गई थी।