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Unlock 3 Guideline in Uttar Pradesh : प्रोटोकॉल की बंदिशों में स्वतंत्रता दिवस, जारी रहेगी साप्ताहिक बंदी

Unlock 3 Guideline in Uttar Pradesh केंद्र सरकार के अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी करने के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 09:35 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 10:11 AM (IST)
Unlock 3 Guideline in Uttar Pradesh : प्रोटोकॉल की बंदिशों में स्वतंत्रता दिवस, जारी रहेगी साप्ताहिक बंदी
Unlock 3 Guideline in Uttar Pradesh : प्रोटोकॉल की बंदिशों में स्वतंत्रता दिवस, जारी रहेगी साप्ताहिक बंदी

लखनऊ, जेएनएन। केंद्र सरकार के अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी करने के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यहां भी गाइडलाइन गुरुवार को जारी कर दी गई है। अनलॉक-3 के लिए जारी दिशा-निर्देश में कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमाहॉल अभी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति भी नहीं होगी। हालांकि साप्ताहिक बंदी प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी। इसके साथ ही शारीरिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर आयोजनों की अनुमति होगी। 

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उत्तर प्रदेश कई चरणों के लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक शुरू किया तो अब लगभग हालात सामान्य हो चले हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहीं लॉकडाउन नहीं है। अनलॉक-3 के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का ही पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। शैक्षिक और सामूहिक गतिविधियों पर अब भी रोक है। हां, अनलॉक-3 में यह देखने वाला है कि आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की बंदिशों में मनाया जाएगा।

अनलॉक-2 के बाद अनलॉक-3 अगस्त माह के लिए घोषित किया गया है। इसके लिए गुरुवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें बाकी तो पिछले चरण जैसी ही छूट और प्रतिबंध हैं, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस का बिंदु नया है। इसका अलग से उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि राज्य, जिला, तहसील, नगर निगम, पंचायतों के स्तर पर और एट होम कार्यक्रम होंगे। शारीरिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के साथ ही स्वतंत्रता दिवस के इन आयोजनों की अनुमति होगी। इसके अलावा शुक्रवार रात दस से सोमवार सुबह पांच बजे तक यानी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी यथावत रहेगी।

इन गतिविधियों को अनुमति नहीं

  • सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थल।
  • योग संस्थानों और व्यायामशालाओं (जिम) को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शारीरिक दूरी के पालन व कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी एसओपी जारी की जाएगी।
  • अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)
  • मेट्रो रेल सेवाएं।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामुहिक गतिविधियां।

कंटेनमेंट जोन तक रहेगा लॉकडाउन

  • लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लागू रहेगा।
  • कंटेनमेंट जोन का निर्धारण पूर्व के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन जोन और क्षेत्रों को जिलाधिकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह और स्वास्थ्य विभाग उप्र को भी प्रेषित करेंगे।
  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। यहां चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति छोड़कर किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहां संक्रमण के केस निकलने की आशंका हो, उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। बफर जोन में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।

आवागमन में इन्हें पूरी छूट

  • व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें माल परिवहन से संबंधित पड़ोसी देशों से की गई संधियों की शर्त के अनुसार सीमा पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है। इसके लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या परमिट की जरूरत नहीं होगी।
  • पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेन द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रकों को निकालने से संबंधित आवागमन की अनुमति रहेगी।

बच्चे, बुजुर्ग और बीमारों के लिए प्रतिबंध जारी : 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से निकलने पर रोक है। वह सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी विशेष परिस्थिति में ही घर से निकल सकते हैं।


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