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वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने दी राहत, फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में छूट

औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उन्हें लॉकडाउन की अवधि में से एक माह के फिक्स्ड और डिमांड चार्ज की छूट देने का फैसला किया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 09:15 AM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 09:15 AM (IST)
वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने दी राहत, फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में छूट
वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने दी राहत, फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में छूट

लखनऊ, जेएनएन। औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उन्हेंं लॉकडाउन की अवधि में से एक माह के फिक्स्ड और डिमांड चार्ज की छूट देने का फैसला किया है। पावर कॉरपोरेशन ऐसे उपभोक्ताओं से मार्च से जुलाई की अवधि में सिर्फ तीन माह का फिक्स्ड/डिमांड चार्ज लेगा। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने सीआइआइ को पत्र लिखकर इस फैसले की जानकारी दी है।

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यह छूट एलएलवी -2, एलएलवी- 6, एचवी-1 तथा एचवी- 2 श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जाएगी। पत्र में उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन के कारण इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के अप्रैल माह की उपभोग अवधि का फिक्स्ड/ डिमांड चार्ज मई के बिल में स्थगित किया गया था। इसे जुलाई के बिल में जोड़ा जाना था। इस बीच पावर कारपोरेशन ने तय किया कि ऐसे उपभोक्ताओं को छूट का लाभ देते हुए उनसे स्थगित किया गया फिक्स्ड/ डिमांड चार्ज जुलाई में नहीं वसूला जाएगा।

यह छूट जुलाई में उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जो जून तक का संपूर्ण बिल एरियर सहित 30 जून तक जमा कर देंगे। यह छूट आगरा के उपभोक्ताओं को भी मिलेगी जहां टोरेंट पावर लिमिटेड की ओर से फ्रेंचाइजी के रूप में विद्युत वितरण व्यवस्था संचालित है। पावर कॉरपोरेशन ने सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की ओर से जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट पर वाॢषक ब्याज की धनराशि का समायोजन जुलाई के बिल में करने का फैसला किया है। इससे जुलाई के बिल में और कमी आएगी।


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