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यूपी महामारी कोविड-19 विनियमावली अब 31 अगस्त तक रहेगी प्रभावी, सीएम योगी ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 में संशोधन की अनुमति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 10:18 AM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 10:25 AM (IST)
यूपी महामारी कोविड-19 विनियमावली अब 31 अगस्त तक रहेगी प्रभावी, सीएम योगी ने दी मंजूरी
यूपी महामारी कोविड-19 विनियमावली अब 31 अगस्त तक रहेगी प्रभावी, सीएम योगी ने दी मंजूरी

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2020 में संशोधन की अनुमति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। इस विनियमावली को अब 31 अगस्त या अग्रिम आदेश जो भी पहले हो उस तक प्रभावी माना जाएगा। अभी तक 30 जून तक इसे लागू किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे आगे लागू रखने का फैसला किया गया है।

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इस विनियमावली में मुंह न ढकने, सार्वजिनक स्थल पर थूकने, लाकडाउन का उल्लंघन करने, दो पहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी द्वारा निर्देशित मानकों का पालन न करना दंडनीय माना गया है। दरअसल कोरोना का प्रकोप अभी यूपी में खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में इस विनियमावली को आगे लागू रखने का निर्णय लिया गया है।

आज एंटीजन टेस्ट शुरू करने की तैयारी : यूपी में कोरोना वायरस की एंटीजन टेस्ट के माध्यम से बुधवार से जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। एंटीजन टेस्ट के लिए किट आ गईं हैं और इसे जिलों में भेजा जा रहा है। सबसे पहले लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर व मेरठ मंडलों के जिलों में की जाएगी। वहीं जल्द ही कोरोना वायरस के 20 हजार नमूनें प्रतिदिन जांचें जाएंगे, इसकी तैयारी शुरू की जा रही है।

रेंडम सैंपलिंग के तहत ऑटो, रिक्शा व बस चालकों की जांच : यूपी में रेंडम सैंपलिंग का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ऑटो, रिक्श व बस चालकों की कोरोना जांच के लिए नमूनें लिए जा रहे हैं। प्रदेश में दूसरे राज्यों से आए 18.18 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। आशा वर्कर द्वारा पांच करोड़ से अधिक लोगों का अभी तक सर्वेक्षण किया जा चुका है।


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