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By-Election in UP: विधानसभा उपचुनाव में 40 के बजाए 30 स्टार प्रचारक, 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

UP Assembly By-Polls मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय दलों के स्टार प्रचारकों के लिए अधिकतम सीमा 40 के स्थान पर 30 निर्धारित कर दी गई है। अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा 20 के स्थान पर 15 होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 07:38 PM (IST)Updated: Thu, 08 Oct 2020 07:57 PM (IST)
By-Election in UP: विधानसभा उपचुनाव में 40 के बजाए 30 स्टार प्रचारक, 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति
निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के मानकों में बदलाव किया है।

लखनऊ, जेएनएन। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण के बीच हो रहे विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के मानकों में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय दलों के स्टार प्रचारकों के लिए अधिकतम सीमा 40 के स्थान पर 30 निर्धारित कर दी गई है। अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा 20 के स्थान पर 15 होगी।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की अवधि अधिसूचना की तारीख से सात दिनों के स्थान पर बढ़ाकर 10 दिन होगी। सुरक्षा के दृष्टिगत स्टार प्रचारकों को प्रचार शुरू करने के न्यूनतम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारी से प्रचार की अनुमति के लिए अनुरोध करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के निर्देशों को उपचुनाव होने वाले जिलों अमरोहा, बुलंदशहर, फीरोजाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, देवरिया और जौनपुर के चुनाव से जुड़े अधिकारियों को भेज दिया है।

सात विधानसभा सीटों पर तीन नवंबर को उपचुनाव : बता दें कि प्रदेश की रिक्त आठ विधानसभा सीटों में से रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र को छोड़कर बाकी सात जगहों पर तीन नवंबर को उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र नौ से 16 अक्टूबर तक जमा होंगे, जबकि तीन को वोटिंग के बाद दस नवंबर को मतगणना होगी। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अमरोहा जिले की नौगवां सादात, बुलंशहर, फीरोजाबाद की टूंडला सुरक्षित, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित, जौनपुर की मल्हनी व देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्रों में 12 नवंबर से पूर्व निर्वाचन कार्य पूर्ण किया जाना है। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद 17 अक्टूबर को जांच होगी। 19 अक्टूबर को नाम वापसी हो सकेगी।

रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र का फैसला बाद में : रामपुर जिले में स्वार सीट का विवाद कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण यहां उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। इस सीट पर सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन जन्मतिथि गलत दर्शाकर प्रमाणपत्र बनवाने पर न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया था। इसी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हुई थी। अब्दुल्ला आजम ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उधर, विधानसभा के प्रमुख सचिव ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की संस्तुति की है, जिसका फैसला अभी नहीं हो सका है। माना जा रहा है, स्वार क्षेत्र में इसी कारण उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं।

भाजपा छह व सपा एक सीट पर थी काबिज : जिन सात सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें से जौनपुर जिले की मल्हनी सीट को छोड़कर अन्य छह सीटों पर भाजपा के विधायक विजयी हुए थे। मल्हनी सीट सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के निधन पर रिक्त है। अमरोहा की नौगवां सादात व कानपुर की घाटमपुर सीटें दो कैबिनेट मंत्रियों चेतन चौहान व कमल रानी वरुण के कोरोना से निधन हो जाने पर रिक्त है। बुलंदशहर में वीरेंद्र सिरोही व देवरिया में जन्मेजय सिंह का निधन होने से उपचुनाव हो रहा है। फीरोजाबाद की टूंडला सीट एसपी बघेल द्वारा इस्तीफा देने व उन्नाव की बांगरमऊ सीट कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाने के कारण खाली है।


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