यूपी टीचर भर्ती 2026: शिक्षामित्रों को आयु सीमा में बड़ी राहत, शासन ने जारी किया सरकारी आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 11,508 पदों पर भर्ती में शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक छूट देने का निर्णय लिया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक भर्ती में आयु सीमा में छूट।
अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की अनुमति।
सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश पर लिया गया निर्णय।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 11,508 पदों पर भर्ती में शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी। शासन ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत की जानी है। आयोग ने 15 सितंबर को भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, इसमें शिक्षामित्रों ने भी आवेदन किया है। यहां बता दें कि पहले से ही शिक्षामित्रों की आयु सीमा 60 वर्ष है।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बुधवार को इस संबंध में परिषद के सचिव को पत्र भेज दिया है। शासन स्तर पर विचार करने के बाद शिक्षामित्रों को अधिकतम आयु सीमा में 60 वर्ष तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
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अब इस निर्णय के अनुसार आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर, 2020 के आदेश के क्रम में लिया है। राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में न्यायालय ने शिक्षामित्रों की अपील खारिज करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के आश्वासन के अनुरूप उन्हें अगली चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने पर विचार किया जाए।
इस अवसर को देने का तरीका और प्रक्रिया तय करने का अधिकार न्यायालय ने राज्य सरकार पर छोड़ा था। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु छूट देने का निर्णय किया है।
