Move to Jagran APP

UP Panchayat Chunav: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को चुनावी ड्यूटी से बड़ी राहत, एक को मिलेगी छूट

UP Panchayat Chunav यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को बड़ी राहत दी गई है। बच्चों की देखभाल के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग का सभी डीएम को पत्र। कहा पति-पत्नी में से किसी एक के आवेदन पर छूट को करें विचार।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 31 Mar 2021 07:06 PM (IST)Updated: Thu, 01 Apr 2021 09:44 AM (IST)
UP Panchayat Chunav: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को चुनावी ड्यूटी से बड़ी राहत, एक को मिलेगी छूट
राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी नौकरी करने वाले दंपती को पंचायत चुनाव में ड्यूटी से बड़ी राहत दी है।

लखनऊ, जेएनएन। यदि कोई दंपती सरकारी सेवा में हैं तो उनमें से किसी एक को पंचायत चुनाव में ड्यूटी से मुक्ति मिल सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उनमें से किसी एक की ही ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगायी जाए। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से इस सिलसिले में सभी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाती है तो दंपती के सामने बच्चों की देखभाल का संकट रहता है। इससे उनके सामने विकट समस्या पैदा हो जाती है।

loksabha election banner

लिहाजा यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति और पत्नी में से किसी एक की ओर से चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के बारे में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उनके बच्चों की देखभाल के मद्देनजर दोनों में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। आयोग को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, उप्र के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ङ्क्षसह राठौर ने इस बाबत पत्र लिखा था।

उत्तर प्रदेश यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर बताया था कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगती है तो उनके सामने बच्चों की देखभाल करने का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे में कई बार उनके बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है। अत: सरकारी नौकरी करने वाले दंपती मे किसी एक व्यक्ति की ही चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए राजेंद्र सिंह राठैर ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है।

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत के चारों पदों (ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य) के लिए एक साथ चार चरणों में जिलेवार चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 18 जिलों के सभी पदों के लिए 15 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 जिलों में 19 अप्रैल को, तीसरे में भी 20 जिलों में 26 अप्रैल को और चौथे व अंतिम चरण में 17 जिलों के सभी पदों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक किया जा सकेगा। सभी चरणों के सभी पदों के लिए मतगणना एक साथ दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.