UP में अब नामित नहीं होंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव, विज्ञापन जारी कर होगी नियुक्ति
UP Cabinet Decision उत्तर प्रदेश सरकार अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चेयरमैन नामित नहीं कर सकेगी। सदस्य सचिव की भी तैनाती अब ऐसे नहीं होगी। इन दोनों ही पदों पर विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की जाएगी।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश सरकार अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चेयरमैन नामित नहीं कर सकेगी। सदस्य सचिव की भी तैनाती अब ऐसे नहीं होगी। इन दोनों ही पदों पर विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च एवं सेलेक्शन कमेटी दोनों ही पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। बाद में मुख्यमंत्री चयन पर अंतिम मुहर लगाएंगे। योगी कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य सचिव की सेवा शर्तें) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है।
अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार अन्य बोर्ड की तर्ज पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी चेयरमैन नामित कर देती थी। यहां सदस्य सचिव के पद पर भी भारतीय वन सेवा के अधिकारी या फिर बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता था। पिछले दिनों कोर्ट ने चेयरमैन व सदस्य सचिव की नियमावली न होने पर नाराजगी जताई थी। इसी के बाद दोनों ही पदों की सेवा शर्तों से जुड़ी नियमावली बनाई गई। सोमवार को इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन व सदस्य सचिव की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, कार्य अनुभव, कार्य अवधि व वेतन आदि का निर्धारण कर दिया गया है।
चेयरमैन पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हता बीटेक या एमएससी रखी गई है। इनकी नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। साथ ही इन्हें लेविल-15 का सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। अभी तक चेयरमैन को केवल भत्ते ही मिलते हैं। सदस्य सचिव को लेविल-13 का वेतनमान दिया जाएगा। दोनों ही पदों के लिए पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च एवं सेलेक्शन कमेटी इन पदों पर चयन करेगी। इसमें अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक के अलावा एक विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे।
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