UP OTS Scheme Extended: बकाएदार आवंटियों के लिए बड़ी राहत, अब 15 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण और आवास एवं विकास परिषद की संपत्तियों के बकाएदार आवंटियों को राहत देते हुए ...और पढ़ें
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यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।
HighLights
ओटीएस योजना की आवेदन अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई।
बकाएदार आवंटियों को दंड ब्याज से राहत मिलेगी, साधारण ब्याज लगेगा।
आवासीय, व्यावसायिक सहित सभी तरह की संपत्तियों के लिए लागू।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विकास प्राधिकरण-आवास एवं विकास परिषद की संपत्तियों के बकाएदार (डिफाल्टर) आवंटियों को राहत देने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। अब एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 के तहत 15 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवासीय से लेकर व्यावसायिक सभी तरह की संपत्तियों के साथ ही मानचित्र के डिफाल्टर्स भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
बकाएदार आवंटियों को जहां दंड ब्याज नहीं देना होगा वहीं बकाए पर साधारण ब्याज की दर से ही भुगतान करना होगा।आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद की ओर से सोमवार को जारी शासनादेश के तहत 18 अप्रैल से तीन माह के लिए लागू योजना में आवेदन न कर पाने वाले बकाएदार अब 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि 20 मार्च को ओटीएस योजना को लागू करने के संबंध में जारी शासनादेश के तहत बकाएदार आवंटियों को 18 जुलाई तक प्रोसेसिंग फीस व प्रारंभिक धनराशि के साथ आवेदन कर देना था। आफलाइन के अलावा आनलाइन आवेदन आवास बंधु की वेबसाइट awasbandhu.in के होमपेज पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से तीन माह की तय अवधि में किए जा सकते थे।
बड़ी संख्या में बकाएदारों द्वारा योजना का लाभ न उठा पाने पर प्राधिकरणों ने शासन से योजना की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। विदित हो कि नीलामी या आवंटन या फिर अन्य किसी पद्धति से आवासीय, व्यावसायिक, सरकारी संस्थानों, स्कूलों, चैरिटेबल संस्थाओं और अन्य संगठनों को आवंटित सभी तरह की संपत्तियां योजना के दायरे में रखी गई हैं।
