यूपी सरकार की नई गाइडलाइन, विदेश से आने वाले नागरिकों को 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य
कोरोना काल में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब ऐसे यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना काल में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब ऐसे यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा। इनमें से 7 दिन सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में और 7 दिन घर में खुद की निगरानी में रह सकेंगे, लेकिन सरकारी सेंटर में रुकने पर खर्च व्यक्ति को उठाना पड़ेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी के सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश दिया है कि विदेश से आने वाले भारतीयों से सहमति पत्र लेना होगा कि वे 14 दिन क्वारंटाइन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 7 दिन का क्वारंटाइन सेंटर का खर्च भी उठाना पड़ेगा और 7 दिन वे अपने घर पर क्वारंटाइन रह सकते हैं।
नई गाइडलाइन की शर्तें के अनुसार इस नियम से गर्भवती महिला, तनावग्रस्त शख्स, परिवार में मृत्यु या गंभीर बीमारी के वक्त आए नागरिक या 10 साल से छोटे बच्चों के साथ पैरेंट्स को छूट दी गई है। ऐसे लोग 14 दिन तक घर में ही होम क्वारंटाइन रहेंगे। इसके साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य ऐप होना अनिवार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने अधिकारियों के निर्देश दिये हैं कि इस गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।
बता दें कि सोमवार से सरकार ने घरेलू उड़ानों को भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उड़ान के साथ ही यात्रियों की के स्वास्थ्य परीक्षण व निगरानी का सारा प्रबंध कर लिया है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दिया है। निर्देशों के अनुसार सभी को शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर रखने सहित सभी निर्देशों का पालन करना होगा। निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में ही रहने आए हैं, उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।