यूपी सरकार ने पूरा किया एक और वादा, पांच हजार से ज्यादा वकीलों को मिल सकेंगे पांच लाख रुपये
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा कर दिया है। पंजीकृत अधिवक्ताओं को अब पांच लाख रुपये एक मुश्त मिल सकेंगे। योगी कैबिनेट ने अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा कर दिया है। पंजीकृत अधिवक्ताओं को अब पांच लाख रुपये एक मुश्त मिल सकेंगे। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण करने पर डेढ़ लाख से पांच लाख रुपये एकमुश्त दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5848 अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 के संकल्प पत्र में की गई घोषणा के क्रम में यह निर्णय किया है। वर्तमान में राज्य विधान मंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2021 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इससे संबंधित अध्यादेश जल्द जारी होगा।
भदोही में लोनिवि गेस्ट हाउस के लिए मिली भूमि : कैबिनेट में भदोही में लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस के लिए भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण के लिए पुरानी तहसील ज्ञानपुर परिसर स्थित निष्प्रयोज्य भवनों व उससे बगल में खाली स्थान की कुल 57200 वर्ग फीट की भूमि राजस्व विभाग से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां व पंचायतें उप्र का त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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