UP में पूर्व अग्निवीरों को मिली राहत, परिवहन विभाग में 20 प्रतिशत का आरक्षण और उम्र सीमा में छूट का ऐलान
उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में रोजगार का अवसर।
प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
अधिकतम आयु सीमा में भी तीन साल तक की छूट।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में रोजगार का अवसर मिलेगा। वर्ष 2026 और इसके बाद चार वर्ष की सेवा पूरी कर बाहर आने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में भी छूट मिलेगी।
बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। शासनादेश के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों की तरह उनकी अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को अधिकतम आयु सीमा से घटाते हुए अधिकतम तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
यानी भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा तय करते समय उनकी चार वर्ष की अग्निवीर सेवा अवधि का लाभ दिया जाएगा, लेकिन आयु में दी जाने वाली छूट अधिकतम तीन वर्ष तक होगी। अग्निवीरों के लिए दिया जाने वाला 20 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा।
इसका मतलब है कि पूर्व अग्निवीर जिस सामाजिक श्रेणी से संबंधित होंगे, उन्हें उसी श्रेणी के पदों में समायोजित किया जाएगा। अलग से कोई नई सामाजिक श्रेणी नहीं बनाई जाएगी। परिवहन आयुक्त को इस निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
