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लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमे की अर्जी, भड़काऊ और अमर्याद‍ित बयान देने का मामला

UP Vidhan Sabha Election 2022 वकील प्रमोद पांडेय ने राजभर पर भाजपा नेताओं के खिलाफ भड़काऊ व अमर्यादित बयान देने का कथित इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 09:28 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 09:28 PM (IST)
लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमे की अर्जी, भड़काऊ और अमर्याद‍ित बयान देने का मामला
UP Vidhan Sabha Election 2022: एसीजेएम भव्या तिवारी ने थाना चिनहट से आख्या तलब करने का आदेश दिया है।

लखनऊ, विधि संवाददाता। सुभासपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ शुक्रवार को अदालत में मुकदमे की एक अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में राजभर पर भाजपा नेताओं के खिलाफ भड़काऊ व अमर्यादित बयान देने का कथित इल्जाम लगाया गया है। यह अर्जी वकील प्रमोद पांडेय ने दाखिल की है। उन्होंने राजभर के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। एसीजेएम भव्या तिवारी ने फिलहाल उनकी इस अर्जी पर थाना चिनहट से आख्या तलब करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

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अर्जीकर्ता का कहना है कि राजभर का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह मंच से कह रहे हैं कि भाजपा का कोई नेता वोट मांगने आए, तो उसे जूते मारो। अर्जीकर्ता का आरोप है कि उनका यह व्यक्तव्य सामाजिक समरसता और वैमनश्यता फैलाने का एक सुनियोजित साजिश है। जो आपराधिक कृत्य है।

जेल अधीक्षक व अन्य के खिलाफ मुकदमे की अर्जी : एक विचाराधीन बंदी की मौत के मामले में जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक व जेल के डॉक्टर समेत छह लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमे की एक अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी बंदी रुपेश की पत्नी लाली देवी ने वकील कृष्णकांत शुक्ल के जरिए दाखिल की है। 26 अक्टूबर, 2021 को रुपेश की जेल में मौत हो गई थी। अर्जी में रुपेश को प्रताड़ित कर मारने का कथित आरोप लगाया गया है। साथ ही सभी विपक्षीगणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने फिलहाल इस अर्जी पर थाना गोसाइगंज से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।


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