Move to Jagran APP

Up Unlock New Guidelines: यूपी में कल से खुल जाएंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क, जानें- क्या करेंगे अभी बंद

UP Corona Curfew New Guidelines उत्तर प्रदेश में सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक मॉल रेस्टोरेंट और पार्क भी खोले जाएंगे। वहीं शादी समारोहों में भी अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हाल स्टेडियम अभी नहीं खुलेंगे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 12:20 AM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 07:29 PM (IST)
Up Unlock New Guidelines: यूपी में कल से खुल जाएंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क, जानें- क्या करेंगे अभी बंद
यूपी में सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क भी खोले जाएंगे।

लखनऊ, जेएनएन। UP Corona Curfew New Guidelines: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अब लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए अब सोमवार से योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाने जा रही है। सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक मॉल, पार्क और पचास फीसद क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे। वहीं, शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। हालांकि अभी सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर शनिवार देर रात मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से गाइडलाइन्स जारी कर दी गईं।

loksabha election banner

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रदेश भर में बाजार और दुकानें सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। रात नौ से सुबह सात बजे तक प्रतिदिन रात्रि कर्फ्यू और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फागिंग का अभियान चलता रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की जारी गाइडलाइन्स के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट्स सिर्फ पचास फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे। अल्टरनेट यानी एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा मिठाई, स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड की दुकानों पर भी शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि के कोविड नियमों का पालन करते हुए खड़े या बैठकर खाने की अनुमति दी गई है।

गाइडलाइन्स के अनुसार शादी समारोहों में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वहां लोगों के बैठने के लिए दो गज की दूरी का पालन करना होगा। धर्म स्थलों पर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में अधिकतम पचास व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।

यह भी रहेगी व्यवस्था

  • सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर लगवाएगा। हर मंडी स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित होगी।
  • पुरातत्व विभाग के स्मारक और वन्य प्राणि उद्यान यानी चिड़ियाघर और पार्क पूर्व निर्धारित समय से खोले जाएंगे।
  • रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और रोडवेज बसों में स्क्रीनिंग और एंटीजेन टेस्ट किए जाएंगे, ताकि लक्षणयुक्त व्यक्तियों को इलाज के लिए भेजा जा सके।
  • दोपहिया वाहन पर दोनों व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क और फेस कवर लगाना होगा। तीन पहिया वाहनों यानी आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो व्यक्ति, ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति और चार पहिया वाहनों में सिर्फ चार व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे।
  • स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
  • बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक काम के लिए स्कूल-कालेज आने-जाने की अनुमति रहेगी।
  • सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता रखी गई है।
  • निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी कोविड हेल्प डेस्क बनानी होगी। कंपनियों से वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।
  • सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है यह प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.