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UP Cabinet Decision : जेपी नहीं अब अल्ट्राटेक सीमेंट देगी क्षतिपूरक वनीकरण का खर्च

यूपी सरकार ने सोनभद्र में सीमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए वन भूमि के उपयोग के एवज में मीरजापुर में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए जारी अधिसूचना में संशोधन किया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 09 Jun 2020 11:35 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jun 2020 11:35 PM (IST)
UP Cabinet Decision : जेपी नहीं अब अल्ट्राटेक सीमेंट देगी क्षतिपूरक वनीकरण का खर्च
UP Cabinet Decision : जेपी नहीं अब अल्ट्राटेक सीमेंट देगी क्षतिपूरक वनीकरण का खर्च

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोनभद्र के डाला क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए वन भूमि के उपयोग के एवज में मीरजापुर जिले में चिह्नित की गई 470.178 हेक्टेयर भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण के लिए 31अक्टूबर, 2019 को जारी की गई अधिसूचना में संशोधन करने का फैसला किया है। इस अधिसूचना के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण का खर्च जेपी सीमेंट फैक्ट्री को वहन करना था। बता दें कि डाला क्षेत्र में संचालित जेपी सीमेंट फैक्ट्री को वर्ष 2017 में आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया था। इसलिए अब अधिसूचना में संशोधन कर जेपी सीमेंट फैक्ट्री के स्थान पर अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम दर्ज करने का निर्णय किया गया है।

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अधिसूचना में संशोधन के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए मीरजापुर में दी चिह्नित जमीन के सर्किल रेट का चार गुना मूल्य और लगान का डेढ़ सौ गुना वार्षिक किराया देना होगा। उस जमीन पर पौधारोपण कराकर एक निश्चित अवधि तक उनकी देखभाल करनी होगी। डाला क्षेत्र में पूर्व में संचालित जेपी सीमेंट फैक्ट्री को पत्थर खनन के लिए वन भूमि आवंटित कर दी गई थी। यह मामला एनजीटी पहुंचा था। खनन के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जेपी समूह ने आवेदन किया था।

एनजीटी ने यह कहते हुए लाइसेंस नवीनीकरण से मना कर दिया कि वन भूमि के इस्तेमाल के एवज पहले वह क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उतनी ही भूमि उपलब्ध कराये। सोनभद्र में जमीन न मिलने पर सरकार ने मीरजापुर में इसके लिए जमीन चिन्हित की और उस पर जेपी सीमेंट फैक्ट्री की ओर से क्षतिपूरक वनीकरण का खर्च वहन किए जाने के बारे में अधिसूचना जारी की। इससे पहले ही जेपी सीमेंट फैक्ट्री को अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया। इसलिए सरकार को अधिसूचना में यह संशोधन करना पड़ा।


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