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Unlock 3 Guideline in UP: रात में आवाजाही पर अब प्रतिबंध नहीं, अभी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Unlock 3 Guideline in Uttar Pradesh रात की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है जबकि स्कूल-कॉलेज अनलॉक-3 में भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसका पालन होगा।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Wed, 29 Jul 2020 08:47 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 12:06 PM (IST)
Unlock 3 Guideline in UP: रात में आवाजाही पर अब प्रतिबंध नहीं, अभी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
Unlock 3 Guideline in UP: रात में आवाजाही पर अब प्रतिबंध नहीं, अभी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

लखनऊ, जेएनएन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इस पर अंकुश लगाने के क्रम में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार ने एक अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक-3 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसमें रात की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है, जबकि स्कूल-कॉलेज अनलॉक-3 में भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसका पालन होगा।

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केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। अनलॉक-3 एक 2020 से लागू होगा। इसमे भी चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बुधवार को जारी नए दिशा-निर्देश, राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं।

नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धाॢमक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है।

यह गतिविधियां बंद रहेंगी

- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।

- सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धाॢमक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां।

- स्थिति के आकलन के आधार पर, इन्हेंं खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।

राज्यों को इन गतिविधियों पर निर्णय लेना है

स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

इन्हें घर पर रहने की सलाह

पहले की तरह इस बार भी 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यह लोग बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य समस्या पर ही घर से बाहर जा सकते हैं।

कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा

कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। 


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