स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर म्यूजिकल चेयर, पद एक और दावेदार दो Lucknow News
लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर दो की दावेदारी का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विचाराधीन अगली सुनवाई 4 नवंबर को होनी है।
लखनऊ, जेएनएन। राजधानी के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर दो की दावेदारी ने गर्मा-गर्मी बढ़ा दी है। आरएसओ जितेंद्र यादव हाइकोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने मुझे स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल का अतिरिक्त प्रभार दिया है और सरकार की तरफ से मुझे हटाने के लिए दोबारा कोई आदेश नहीं हुआ है। संवैधानिक रूप से मैं ही कॉलेज का प्रिंसिपल हूं।
वहीं, दूसरे दावेदार विजय गुप्ता का कहना है कि यह हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने मुझे प्रिंसिपल के पद से न हटाने का आदेश दिया है, लेकिन आरएसओ कोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विचाराधीन है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होनी है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था यह आदेश
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि यदि विजय कुमार गुप्ता को गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता होने के कारण कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद का दायित्व दिया गया था तो उन्हें 15 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश के क्रम में पद से अवमुक्त न किया जाए। यह आदेश जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने विजय कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था।
पद एक और दावेदार दो
याची ने सरकार के 15 अक्टूबर 2019 के आदेश को चुनौती दी जिससे गुप्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद से हटाकर क्षेत्रीय खेल अधिकारी जीतेंद्र यादव को कार्यभार दे दिया है। याची का तर्क था कि 2015 में एक केस में पारित अंतरिम आदेश के चलते कॉलेज में सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता होने के कारण उन्हें कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया था। उक्त याचिका वापस ले ली गयी जिसके बाद कुशीनगर के भाजपा उपाध्यक्ष ने खेल मंत्री को पत्र लिखा कि याची को हटाकर जीतेंद्र यादव को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया जाए। जिस पर गत 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर यादव को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया, जबकि वह प्रवक्ता भी नहीं हैं। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वह सरकार को 15 अक्टूबर का आदेश वापस लेने की सलाह देंगे जिसके लिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कार्यवाहक प्रधानाचार्य गुप्ता को अगली सुनवाई तक अवमुक्त न किया जाए।
खेल मंत्री बोले- मुझे इसकी जानकारी नहीं
उधर, खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का कहना है कि हाइकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और न ही कोर्ट के आदेश की कॉपी मेरे पास पहुंची है। ऐसे में इस मामले में कुछ कहना जल्दबाजी होगी।