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वीआपी कल्चर पर रोक लगाएगा परिवहन विभाग का लोगो

लाल-नीली बत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून व्यवस्था से जुडे़ सरकारी वाहनों पर जल्द लगेगा लोगो

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Feb 2018 12:30 PM (IST)Updated: Thu, 08 Feb 2018 12:30 PM (IST)
वीआपी कल्चर पर रोक लगाएगा परिवहन विभाग का लोगो
वीआपी कल्चर पर रोक लगाएगा परिवहन विभाग का लोगो

लखनऊ [नीरज मिश्र]। लाल-नीली बत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून व्यवस्था से जुडे़ सरकारी वाहनों में अतिशीघ्र विशेष 'लोगो' लगाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विशेष तरह के इस 'लोगो' में वाहन और अधिकारी के पद समेत तमाम गोपनीय जानकारी होंगी। इन्हें वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जायेगा। इसकी वैधता अवधि एक वर्ष की होगी। अगले हफ्ते में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं।

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राजधानी समेत प्रदेश की कानून व्यवस्था में लगे गृह विभाग, पुलिस ड्यूटी, फायर बिग्रेड, यूपी 100, राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारी और कानून व्यवस्था में लगे 15,810 वाहनों की सूची परिवहन आयुक्त कार्यालय को मिल गई है। इन्हीं वाहनों के लिए परिवहन विभाग 'लोगो' तय कर वाहनों की विंडस्क्रीन पर चस्पा कराएगा। इसे दूसरे वाहनों में नहीं लगाया जा सकेगा।

तीन गोपनीय कोड के साथ अति सुरक्षित होगा यह लोगो

जिस वाहन पर बहुरंगी बत्ती लगाई जाएगी उसकी विंडस्क्रीन पर सुरक्षा की दृष्टि से एक स्टीकर लगाया जाएगा। इसमें एक होलोग्राम भी होगा। इसमें तीन गोपनीय कोड होंगे जिसमें वाहन पद समेत कई सूचनाएं होंगी जिससे इसकी नकल किया जाना संभव नहीं होगा। यह स्टीकर सिर्फ एक समय पर एक ही वाहन के लिए जारी किया जायेगा। यही नहीं सार्वजनिक सूचना के तौर पर परिवहन विभाग इस आशय की एक सूची प्रत्येक वर्ष जारी करेगा जिससे बत्तियों के लिए अधिकृत लोगों को पूरी जानकारी हो सके।

बहुरंगी बत्तियों के लिए ये हैं नियम

-कानून व्यवस्था के दौरान कार्यरत राजपत्रित पुलिस अधिकारी के सरकारी वाहनों पर 300 मिमी. लम्बी बत्ती का प्रयोग मानक के अनुरूप।

-लॉ-एंड-आर्डर से जुडे़ अराजपत्रित अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष के नियंत्रणाधीन गाड़ियां, यूपी 100, आपातकालीन वाहन, फायर बिग्रेड और आपदा से जुडे़ वाहनों पर 900 से 1200 मिमी. लंबी बहुरंगी बत्ती (लाल, नीली, सफेद) लगाई जायेगी।

अपर परिवहन आयुक्त विजय कुमार सिंह ने बताया कि इस बहुरंगी बत्ती के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदारों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में ड्यूटी के वक्त फायर बिग्रेड से जुड़ी अग्नि नियंत्रित करने वाली गाड़ियां होंगी। दूसरी श्रेणी पुलिस, रक्षाबलों, अ‌र्द्धसैनिक बलों के वाहनों द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने के वक्त एवं तीसरी श्रेणी में प्राकृतिक और रासायनिक आपदा के दौरान इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए यह 'लोगो' अनुमन्य होगा।

तय किया जाना है 'लोगो'

परिवहन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुडे़ राजपत्रित और अराजपत्रित वाहनों की सूची पुलिस विभाग की ओर से पहुंच गई है। 'लोगो' तय किया जाना है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू की जायेगी। इसके बाद इसे जारी किया जायेगा। इसमें गोपनीय जानकारियां होंगी। बहुरंगी बत्तियों के साथ ड्यूटी पर मौजूद सरकारी वाहनों की विंडस्क्रीन पर इसे लगाया जाएगा।


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