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Lockdown : अब 21 जून तक टिकट रिफंड करा सकेंगे यात्री, 31 मार्च तक निरस्त हुई ट्रेनें

कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते 31 मार्च तक निरस्त हुई ट्रेनें रेलवे ने बढ़ाए टिकट रिफंड की अवधि।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 05:17 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 05:17 PM (IST)
Lockdown : अब 21 जून तक टिकट रिफंड करा सकेंगे यात्री, 31 मार्च तक निरस्त हुई ट्रेनें
Lockdown : अब 21 जून तक टिकट रिफंड करा सकेंगे यात्री, 31 मार्च तक निरस्त हुई ट्रेनें

लखनऊ, जेएनएन। रेलवे ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर अपने नियमों में बदलाव किया है। रिफंड के लिए रेल आरक्षण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस के लिए उसके नियम में बदलाव किया है। रेलवे ने जिन ट्रेनों को 31 मार्च तक निरस्त किया है। उनके रिफंड अब 45 दिनों से बढ़ाकर अब 21 जून तक कर दिया है।

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रेलवे ने यात्रियों को रिफंड के लिए अगले कुछ दिनों तक आरक्षण केंद्रों पर न आने की अपील की है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) की वेबसाइट पर बने टिकटों के रिफंड पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। अभी आरक्षण केंद्रों पर यात्रा से 3:72 घंटे पहले तक टिकट निरस्त कराने की व्यवस्था थी। अब जबकि रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को निरस्त किया है। 31 मार्च तक सभी ट्रेनों को रद किया है। ऐसे में रिफंड के लिए आरक्षण केंद्रों पर भीड़ उमडने की आशंका रेलवे को है। जिसे देखते हुए रेलवे ने यात्रा तिथि के 90 दिनों तक रिफंड देने की नई व्यवस्था लागू की है। डीआरएम संजय त्रिपाठी ने बताया कि यदि 21 जून तक यात्री अपने मूल टिकट को रेल आरक्षण केंद्र से निरस्त करवाकर रिफंड ले सकते हैं। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) की वेबसाइट पर बने टिकटों के रिफंड पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे।

वहीं यदि ट्रेन निरस्त नहीं है और यात्री अपना सफर करना नहीं चाहते हैं तो वह अपना टिकट डिपॉजिट रसीद (टीडीआर ) 30 दिन तक स्टेशन पर जमा कर सकते हैं। अभी टीडीआर तीन दिनों में ही फाइल करना होता है। सीसीएम क्लेम को भी रिफंड के लिए टीडीआर 60 दिनों में भेजा जा सकेगा। अभी 10 दिनों के भीतर टीडीआर को सीसीएम क्लेम के पास भेजना होता है। वहीं 139 फोन सेवा पर भी यात्री 30 दिनों तक अपना टिकट निरस्त करवा सकेंगे।


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