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Toll Plaza : Fastag होने के बावजूद टोल प्लाजा पर इन वाहनो को देना होगा दोगुणा टोल टैक्स, इसलिये लिया गया फैसला

UP News in Hindi चौरसिया ने बताया कि मानक से अधिक भार को टोल पर उतारने का नियम है। एनएचएआइ की शर्तों के मुताबिक अगर किसी वाहन पर मानक से ज्यादा सामग्री लदी है तो ओवरलोड माल को टोल प्लाजा पर ही उतार दिया जाएगा। इसके बाद वाहन को तय मानक के हिसाब से ही आगे सामग्री लेकर जाना होगा।

By Anshu Dixit Edited By: Mohammed Ammar Updated: Wed, 04 Sep 2024 09:20 PM (IST)
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- 20 प्रतिशत तक अधिक माल है तो दोगुणा टोल टैक्स

जागरण संवाददाता, लखनऊ : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) अपनी सड़कों की उम्र बढ़ाने और ओवरलोड वाहनों पर नकेल लगाने के लिए टोल प्लाजा पर अब वेट इन मोशन (विम) मशीन लगाने जा रहा है। विम के ऊपर से भारी वाहन निकलेंगे। यह मशीन अधिकांश लेन पर लगाई जाएगी। यह मशीन उनके वजन का आकलन करेगी। निर्धारित मानक से अधिक भार होने ऐसे वाहनों की सूची परिवहन विभाग को दी जाएगी और फिर जुर्माना वसूला जाएगा।

एनएचएआइ ने इसकी पड़ताल की और पड़ताल के बाद कानपुर, लखनऊ और अयोध्या हाईवे के टोल प्लाजा पर विम मशीन का इस्तेमाल शुरू करने की पहल की है। एनएचएआइ के परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया ने बताया कि विम से ओवरलोडिंग पर काफी हद तक लगाम लगेगी। इस मशीन के साफ्टवेयर में सभी वाहनों का वजन और उस पर लोड होने वाले माल का ब्योरा दर्ज होगा।

चौरसिया ने बताया कि मानक से अधिक भार को टोल पर उतारने का नियम है। एनएचएआइ की शर्तों के मुताबिक अगर किसी वाहन पर मानक से ज्यादा सामग्री लदी है तो ओवरलोड माल को टोल प्लाजा पर ही उतार दिया जाएगा। इसके बाद वाहन को तय मानक के हिसाब से ही आगे सामग्री लेकर जाना होगा।

ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के लिए भार प्रतिशत के हिसाब से टोल पर जुर्माना तय है। अगर निर्धारित सीमा से 20 प्रतिशत तक अधिक माल है तो दोगुणा टोल टैक्स, 20 से 40 प्रतिशत पर चार गुणा, 40 से 60 प्रतिशत पर छह गुणा, 60 से 80 प्रतिशत होने पर आठ गुणा और 80 प्रतिशत से अधिक होने पर 10 गुणा टोल टैक्स देना होगा।