उत्तर प्रदेश में थर्मोकोल व प्लास्टिक के कप-प्लेट पर प्रतिबंध आज से
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पॉलीथिन व प्लास्टिक के एक बार इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर 15 अगस्त से प्रतिबंध लगेगा।
लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश में थर्मोकोल व प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास व चम्मच पर बुधवार से प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध एक बार इस्तेमाल होने वाले थर्मोकोल व प्लास्टिक के बर्तनों के निर्माण, विक्रय, भंडारण व परिवहन पर लगेगा। पॉलीथिन व प्लास्टिक पर प्रतिबंध का यह दूसरा चरण है।
इसका पहला चरण 15 जुलाई से शुरू हुआ था। उस समय 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथिन कैरीबैग पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद तीसरा चरण दो अक्टूबर से चलेगा। इसमें सभी प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरीबैग भी प्रतिबंधित किए जाएंगे। इस बार सरकार ने कार्रवाई करने के लिए और भी विभागों को भी अधिकार दिए हैं।
पहले यह अधिकार केवल नगरीय निकाय के अधिकारियों व कर्मचारियों के पास रहता था। अब जितनी अधिक मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्मोकोल के कप-प्लेट व ग्लास पकड़े जाएंगे उतना बड़ा जुर्माना देना होगा। 100 ग्राम पॉलीथिन मिलने पर एक हजार रुपये व पांच किलो से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पॉलीथिन व प्लास्टिक के एक बार इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर 15 अगस्त से प्रतिबंध लगेगा। इस अभियान में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए इसलिए छापेमारी पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्मोकोल पर प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। नगर निकायों के साथ ही जिला प्रशासन पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।