Ayodhya Case: विवादित ढांचा ध्वंस मामले में तत्कालीन डीएम का बयान दर्ज
Ayodhya structure demolition case एक हजार में से 105 सवालों का ही हो पाया जवाब शनिवार को भी दर्ज होगा बयान।
लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष आरोपित एवं तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) फैजाबाद आरएन श्रीवास्तव शुक्रवार को बयान दर्ज कराने के लिए विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। इस दौरान उनका आंशिक बयान ही दर्ज हो सका। इस कारण चार जुलाई को भी उनका बयान दर्ज किया जाएगा।
विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने अपने आदेश में कहा है कि समय अभाव के कारण धारा 313 के अंतर्गत बयान पूरा नहीं हो सका। लिहाजा, आरोपित आरएन श्रीवास्तव शनिवार को भी अदालत में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराएं। शुक्रवार को आरएन श्रीवास्तव सुबह करीब 11:30 बजे अपने अधिवक्ता आईबी ङ्क्षसह और अभिषेक रंजन के साथ अदालत में उपस्थित हुए। यहां पर अभियोजन की ओर से सीबीआइ के विशेष अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेंदु चक्रवर्ती और आरके यादव उपस्थित थे।
सीबीआइ की विवेचना के अनुसार 6 दिसंबर 1992 को घटना हुई। तब आरएन श्रीवास्तव जिला मजिस्ट्रेट और डीबी राय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के पद पर तैनात थे। इनमें से डीबी राय की मृत्यु हो चुकी है। आरोपित आरएन श्रीवास्तव को 1050 प्रश्नों का जवाब देकर बयान दर्ज कराना है। इनमें से शुक्रवार को केवल 105 प्रश्नों से संबंधित बयान दर्ज हो सके। अदालत के समक्ष सुनवाई के समय आरएन श्रीवास्तव के अतिरिक्त अन्य कोई आरोपित हाजिर नहीं हुआ। अनुपस्थित आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता केके मिश्रा द्वारा हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।