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मोदी की तारीफ कर तीन तलाक पीड़िता बोली, काश! पहले बन जाता कानून

अयोध्‍या स्‍थ‍ित कुमारगंज क्षेत्र की तलाक पीडि़ता ने मोदी सरकार की पहल को सराहा। वर्ष 2017 में सऊदी अरब में बैठे पति ने फोन पर दिया था तलाक।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 03 Aug 2019 05:54 PM (IST)Updated: Sat, 03 Aug 2019 05:54 PM (IST)
मोदी की तारीफ कर तीन तलाक पीड़िता बोली, काश! पहले बन जाता कानून
मोदी की तारीफ कर तीन तलाक पीड़िता बोली, काश! पहले बन जाता कानून

अयोध्या, जेएनएन। दो साल पहले फोन पर पति ने तलाक-तलाक-तलाक कह कर उससे संबंध खत्म कर दिए थे। पति के इस फैसले ने हिना की ज‍िंंदगी में अकेलापन और उदासी भर दी। तीन तलाक देने के बाद शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया और हिना के हिस्से में तन्हाई आई। मोदी सरकार की पहल पर तीन तलाक जैसी कुप्रथा पर नियंत्रण का बिल पास हुआ तो सरकार के सम्मान में पीड़ि‍ता भी अपनी संवेदना व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई।

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जिले की तीन तलाक पीडि़ता ने 'जागरण' से बातचीत में सरकार की इस पहल का स्वागत किया। कुमारगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम महिला देश की उन महिलाओं में से है, जिन्हें तीन तलाक रूपी अभिशाप झेलना पड़ रहा है। महिला की शादी वर्ष 2010 में हुई थी। पति रोजी कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया और वर्ष 2017 में अपनी पत्नी को फोन पर तलाक देकर उससे संबंध खत्म कर लिया। 

दर्ज कराए गए मुकदमे में लग चुकी है चार्जशीट 

पीडि़ता की ओर से इस मामले में अपने शौहर सहित अन्य ससुरालीजनों पर तीन अगस्त वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस इस मामले में दहेज उत्पीडऩ व मारपीट सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। विवेचक शेषनाथ स‍िंंह का कहना है कि तरमीम की गई धाराओं में सात साल से कम की सजा होने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सीओ मिल्कीपुर एके राय का कहना है कि तीन तलाक विरोधी बिल पास होने के बाद ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

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