हाई कोर्ट : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सरकार की बहस पूरी, सोमवार को फिर सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चल रहे सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बहस पूरी कर ली।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चल रहे सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बहस पूरी कर ली। जिसके बाद याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने पक्ष रखा। शुक्रवार की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करने के निर्देश दिये। यह निर्देश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने मोहम्मद रिजवान आदि की ओर से दाखिल याचिका पर दिये।
शुक्रवार को बहस के दौरान सरकार की ओर से पेश विशेष अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने दलील दी कि योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर, कमजोर अभ्यर्थियों का चयन, योग्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि याचियों ने स्वयं ही अपने प्रत्युत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी उम्र अधिक है इसलिए वे इतने अधिक क्वालिफाइंग नंबर ला पाने में सक्षम नहीं हैं और इसी वजह से सरकार ने क्वालिफाइंग नंबर 60 और 65 प्रतिशत कर दिया। वहीं सरकार की ओर से बहस पूरी करने के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजेएस परिहार ने बहस की। उन्होंने लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग नंबर तय किये जाने को अविधिपूर्ण बताया।