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UP Muharram Guideline: यूपी में मुहर्रम पर ताजिया न जुलूस, रहेगा सख्ता पहरा; शिया समुदाय सर्कुलर पर नाराज

UP Muharram Guideline उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर रविवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में इस साल 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और तजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 12:34 AM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 06:45 PM (IST)
UP Muharram Guideline: यूपी में मुहर्रम पर ताजिया न जुलूस, रहेगा सख्ता पहरा; शिया समुदाय सर्कुलर पर नाराज
उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण मुहर्रम पर ताजिया और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। Muharram Guideline In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर रविवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में इस साल 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और तजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने मुहर्रम की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। वहीं, इस सर्कुलर के एक हिस्से की भाषा को लेकर शिया समुदाय में नाराजगी है। हालांकि पुलिस शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्कुलर में कोई विचित्र बात नहीं है और यह इंटरनल आदेश है।

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डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस अधिकारियों को धर्म गुरुओं, शांति समिति के पदाधिकारियों व संभ्रांत नागरिकों से वार्ता कर उन्हें कोविड-19 के दृष्टिगत धार्मिक आयोजनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट व शासन के निर्देशों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और कहीं कोई गड़बड़ी न हो। जिन स्थानों पर किसी प्रकार को कोई विवाद सामने आया हो, वहां पुलिस व राजस्व के राजपत्रित अधिकारी स्थितियों का जायजा लेकर विवाद को हल करा लें। डीजीपी मुकुल गोयल ने निर्देश दिया है कि संदेवदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएं।

दूसरी ओर वरिष्ठ शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी का कहना है कि डीजीपी के सर्कुलर की भाषा आपत्तिजनक है। यदि भाषा को नहीं बदला जाता है तो मुहर्रम की कमेटियां पुलिस की तैयारियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी गाइडलाइन से शिया समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने गाइडलाइन के ड्राफ्ट को बदलने की मांग की है। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि यह इंटरनल आदेश है, जो पूर्व के वर्षों में भी जारी हुआ है। कांवड यात्रा व अन्य मौकों पर भी इसी तरह के निर्देश जारी होते हैं। किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ आपत्तिजनक नहीं कहा गया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार नियंत्रित होती जा रही है। फिलहाल प्रदेश के 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। इनमें कोई सक्रिय केस नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। पिछले दिनों कांवड यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 2,48,152 टेस्ट हुए जिनमें कोविड के 36 नए मरीज मिले। इस अवधि में 76 मरीज स्वस्थ भी हुए जिससे सूबे में कोविड के सक्रिय केस की संख्या घटकर 664 रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की प्रतिदिन पाजिटिविटी दर 0.01 फीसद आ गई है जबकि पाजिटिविटी दर 98.6 फीसद हो गई है।


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