निलंबित आइपीएस अमिताभ ठाकुर बहाल
सरकार ने अंतत: निलंबित आइपीएस अमिताभ ठाकुर को सेवा में बहाल कर दिया। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने आज उनकी बहाली का आदेश जारी किया। अमिताभ ने खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।
लखनऊ। सरकार ने अंतत: निलंबित आइपीएस अमिताभ ठाकुर को सेवा में बहाल कर दिया। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने आज उनकी बहाली का आदेश जारी किया। पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी ठाकुर को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल किया गया है। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2016 को अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया था जिस पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने भी अपनी मुहर लगायी थी। 25 अप्रैल को कैट और केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल को पुन: अमिताभ की बहाली के आदेश दिए। राज्य सरकार ने इस आदेश के अनुपालन में बुधवार से उन्हें बहाल कर दिया। अमिताभ की तैनाती के आदेश अलग से जारी किये जाएंगे। अमिताभ का कहना है कि दरअसल, राज्य सरकार ने निलंबन के 90 दिन की अवधि के बाद 11 दिसंबर, 2015 को उनका निलंबन 11 अक्टूबर 2015 से बढ़ाया था जिसे नियम विरुद्ध होने के कारण पहले केंद्र सरकार और बाद में कैट ने निरस्त कर दिया। बहाली के बाद अमिताभ ने खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।