आवास विकास के पूर्व सहायक आयुक्त समेत तीन पर सरकारी जमीन हड़पने का मुकदमा
न्यायालय के आदेश पर कब्जे से मुक्त कराई गई करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पी थी। शासन के आदेश पर विजिलेंस द्वारा की जा रही थी जांच, दोष सिद्ध होने पर हुआ मुकदमा।
लखनऊ, (जेएनएन)। सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर रामचंद्र चौधरी ने सरोजनीनगर थाने में आवास विकास परिषद के पूर्व सहायक आयुक्त लालता प्रसाद द्विवेदी समेत तीन लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि उक्त तीनों आरोपितों ने रुपयों की उगाही कर न्यायालय के आदेश पर खाली कराई गई साढ़े चार बीघा जमीन पर कब्जा करा दिया था। शासन के आदेश पर सर्तकता अधिष्ठान द्वारा मामले की जांच की जा रही थी। जांच में दोष सिद्ध होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
सीओ कृष्णानगर लाल प्रताप के मुताबिक एलडीए कॉलोनी निवासी लालता प्रसाद द्विवेदी आवास विकास परिषद के पूर्व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक थे। कुछ साल पहले कानपुर रोड विष्णु लोक कॉलोनी स्थित विद्या मंदिर सहकारी गृह समित लिमिटेड के प्रशासक एवं अध्यक्ष थे। उन्होंने समिति के अध्यक्ष एलके अस्थाना एवं सचिव महादेव सिंह निवासी कन्हैया कुंज विष्णु लोक कॉलोनी के साथ मिलकर समिति के नाम से आवंटित पार्क के अलावा अन्य जमीन पर कब्जा करा दिया था। इस मामले की शिकायत पर वर्ष 2015 में शासन ने विशेष निदेशक सतर्कता अधिष्ठान को खुली जांच के आदेश दिए थे। खुली जांच में सिद्ध हो गया कि उक्त तीनों व्यक्तियों ने न्यायालय के आदेश से मुक्त कराई गई समिति की साढ़े चार बीघा जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करा दिया गया है। मामले में आवास विकास परिषद के तत्कालीन सहायक आयुक्त लालता प्रसाद द्विवेदी व समिति के पदाधिकारी एलके अस्थाना और महादेव सिंह को लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का दोषी पाया गया। इसके बाद शासन ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था। शासन के आदेश पर पर उक्त तीनों लोगों के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर रामचंद्र चौधरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।
वादी इंस्पेक्टर ही करेंगे मामले की विवेचना
शासन के आदेश पर मुकदमे के वादी रामचंद्र चौधरी इंस्पेक्टर सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर द्वारा ही विवेचना की जाएगी। सीओ ने बताया कि सारे साक्ष्य संकलित कर इंस्पेक्टर अपने साथ ले गए हैं। वही मामले की विवेचना कर रहे हैं।