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Good News: 31 मार्च तक जमा करें टैक्स, ब्याज में पाएं छूट-किस्त में भी हो सकता है भुगतान

वाणिज्यकर विभाग ने दी सुविधा 31 मार्च तक जमा करें टैक्स मूलधन और ब्याज की धनराशि करनी होगी जमा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 07:06 PM (IST)Updated: Thu, 12 Mar 2020 07:06 PM (IST)
Good News:  31 मार्च तक जमा करें टैक्स, ब्याज में पाएं छूट-किस्त में भी हो सकता है भुगतान
Good News: 31 मार्च तक जमा करें टैक्स, ब्याज में पाएं छूट-किस्त में भी हो सकता है भुगतान

लखनऊ, जेएनएन। टैक्स और ब्याज न जमा कर पाए व्यापारियों को वाणिज्यकर विभाग ने बड़ी राहत दी है। 31 मार्च तक मूल धन और ब्याज जमा करने वाले व्यापारियों को ब्याज की धनराशि से पांच फीसद की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके लिए व्यापारियों को एकमुश्त रकम जमा करनी होगी। हालांकि, इसमें किस्त का विकल्प भी होगा। तय समयावधि के बाद राशि जमा करने वालों को लाभ नहीं मिलेगा। किस्त का भुगतान अगर तय समयावधि में नहीं किया गया तो निर्धारित नियमों के तहत व्यापारियों से वसूली की जाएगी।

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ब्याज माफी योजना शुरू

तीन माह के लिए जारी की गई व्यापारी ब्याज माफी योजना की शुरुआत 28 फरवरी से हो गई है। इसके तहत अलग-अलग बकाया धनराशि वाले व्यापारियों के लिए ब्याज की दरें भी भिन्न-भिन्न होंगी।

ये है ब्याज माफी योजना का स्वरूप

मूल बकाया धनराशि (रुपये में)-ब्याज की माफ की जाने वाली धनराशि

  • न माफ की जाने वाली धनराशि (फीसद में)
  • दस लाख रुपये तक-75-25(फीसद)
  • दस लाख रुपये से अधिक एक करोड़ तक-50-50(प्रतिशत)
  • एक करोड़ से अधिक पांच करोड़ तक-20-80(फीसद)
  • पांच करोड़ से अधिक 10-90 (प्रतिशत)

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 -दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पूरा मूलधन और ब्याज 31 मार्च तक जमा करने वाले व्यापारियों को संपूर्ण पैसा जमा करने पर ब्याज में पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। सभी जोन को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाणिज्यकर अधिकारियों को व्यापारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा गया है।


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