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UP Panchayat Chunav: महंगाई बढ़ी पर खर्च की सीमा नहीं, नामांकन व जमानत राशि भी पिछले चुनाव के बराबर

UP Panchayat Chunav राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए चुनावी खर्च की सीमा वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव जैसी ही रखी है। आयोग प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर रखेगा। अगर कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 09:05 PM (IST)Updated: Fri, 26 Mar 2021 09:05 PM (IST)
UP Panchayat Chunav: महंगाई बढ़ी पर खर्च की सीमा नहीं, नामांकन व जमानत राशि भी पिछले चुनाव के बराबर
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव जैसी ही रखी है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव जितनी ही खर्च की सीमा रखने के साथ ही नामांकन और जमानत राशि की धनराशि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है। पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर रखेगा। अगर कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

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भले ही महंगाई बढ़ी हो लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए चुनावी खर्च की सीमा वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव जैसी ही रखी है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए खर्च की सीमा 10 हजार रुपये, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख, ब्लाक प्रमुख के लिए दो लाख जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चार लाख रुपये तक खर्च की सीमा रहेगी।

आयोग ने नहीं बढ़ाई नामांकन राशि : राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन राशि यथावत रखी है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन राशि जहां 150 रुपये होगी वहीं प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 300, जिला पंचायत सदस्य के लिए 500, ब्लाक प्रमुख के लिए 800 और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 1500 रुपये रखी गई है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन राशि आधी होगी।

पिछले चुनाव से नहीं बढ़ी जमानत राशि : राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए जमानत की राशि पिछले चुनाव के बराबर ही रखी है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए जमानत राशि जहां 500 होगी वहीं प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दो हजार, जिला पंचायत सदस्य के लिए चार हजार, ब्लाक प्रमुख के लिए पांच हजार और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 10 हजार रुपये रखी गई है। आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 50 फीसद होगी। उल्लेखनीय है कि चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 1/5 से कम मत मिलने पर संबंधित प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त करने की व्यवस्था है।

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सहकारी समिति के पदाधिकारी भी न लड़ सकेंगे चुनाव : किसी भी सहकारी समिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर आसीन व्यक्ति भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की संबंधित धारा का उल्लेख करते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां सभी विकासखंडों के तहत आने वाली समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के नाम-पते की सूची खंड विकास अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। यह सूचियां सदस्य ग्राम पंचायत और प्रधान ग्राम पंचायत के नाम निर्देशन के समय उनके पास उपलब्ध रहें ताकि संबंधित व्यक्ति चुनाव के लिए नामांकन न कर सकें।

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बकाएदार न लड़ सकेंगे चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों से संबंधित बकायेदारों की सूची जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और मुख्य अधिकारी से तैयार कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए तय स्थान पर यह सूची उपलब्ध करा दी जाए। इससे निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करने में आसानी होगी। पंचायतों से संबंधित बकाएदार चुनाव न लड़ सकें, इसके लिए आयोग ने कहा है कि बकाएदारों द्वारा बकाया भुगतान करने के बाद ही अदेयता प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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