Action On PFI: मनी लांड्रिंग के मामले में पीएफआइ सदस्यों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने तय किए आरोप
Action On PFI ईडी की विशेष अदालत ने मनी लांड्रिंग के मामले में पीएफआइ सदस्यों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। बता दें कि मनी लांड्रिंग का यह मामला हाथरस कांड के जरिए सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने के लिए विदेशों से हुई फंडिंग का है।
लखनऊ, विधि संवाददाता। Action On PFI मनी लांड्रिंग के मामले में निरुद्ध केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन व अतीकुर्ररहमान समेत पीएफआइ के सात सदस्यों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिया है। मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष इन दोनों के अलावा केए रउफ शरीफ, मसूद अहमद, मोहम्मद आलम, अशरफ कादिर व अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल जेल से उपस्थित थे।
ईडी की विशेष अदालत ने अभियोजन को अपना गवाह पेश करने के दिए आदेश
- जिला जज व ईडी के विशेष जज संजय शंकर पांडेय ने इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ 3/4 पीएमएलए एक्ट के तहत आरोप तय करते हुए अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया है।
- मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक मनी लांड्रिंग का यह मामला हाथरस कांड के जरिए सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने के लिए विदेशों से हुई फंडिंग का है।
- छह फरवरी, 2021 को इस मामले में सिद्दीक कप्पन व पीएफआइ (पापुलर फ्रंट आफ इंडिया) के सदस्य अतीकुर्ररहमान के अलावा केए रउफ शरीफ, मसुद अहमद व मोहम्मद आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। केए रउफ शरीफ को केरल के एर्नाकुलम एयरपोर्ट से ईडी ने जबकि सिद्दीक कम्पन समेत बाकी चार अभियुक्तो को मथुरा पुलिस ने हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था।
विदेशी फंडिग के मामले में पीएफआइ के खिलाफ पहले से चल रही जांच
ईडी की दिल्ली इकाई विदेशी फंडिग के मामले में पीएफआइ के खिलाफ पहले से जांच कर रही थी। इस दौरान पीएफआइ सदस्य अशरफ कादिर व अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विवेचना के पश्चात इनके खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुआ।